प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद बुधवार को गृह मंत्रालय की ओर से इस लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। यह नई गाइडलाइन 3 मई तक लागू रहेगी। संशोधित गाइडलाइन के अनुसार, मुँह पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू, गुटका आदि खाकर थूकना या शराब बेचना प्रतिबंधित कर दिया गया है। बावजूद इसके कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया गया तो उस पर जुर्माना होगा।
नए दिशा-निर्देशों में भी हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्रा करना, शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियाँ, सिनेमा हॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जारी रोक लागू रहेगी। लेकिन इस लॉकडाउन में कृषि से जुड़े कामों के लिए रियायत दी जाएगी। साथ ही ट्रेनों या बसों में कोरोना वॉरियर्स को आवाजाही की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा इसमें राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे निर्माण कार्यों में भी छूट मिली है।
Ministry of Home Affairs (MHA) issues National Directives for #COVID19 management. Wearing of face cover is compulsory in all public places, workplaces. Spitting in public places shall be punishable with fine. pic.twitter.com/14Y7zq9vqp
— ANI (@ANI) April 15, 2020
गाइडलाइन के मुताबिक इस लॉकडाउन में सभी सामाजिक, राजनीतिक और अन्य आयोजनों पर भी रोक जारी रहेगी और सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखा जाएगा। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यालयों को सैनिटाइजर उपलब्ध कराने, गाइडलाइन्स के अनुसार शिफ्ट चलाने, थर्मल स्क्रीनिंग कराने के आदेश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र ने मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने का निर्देश दिया है, लेकिन साथ ही उनसे सोशल डिस्टेन्सिंग बनाए रखने की अपील की गई है। इसके साथ राज्य सरकार की ओर से कराए जा रहे कंस्ट्रक्शन वर्क में भी रियायत दी गई है।
गौरतलब है कि इस लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए कृषि से जुड़े कामों को इजाजत दे दी है। किसानों को अपनी फसल काटने और बुआई करने की छूट दी गई है। साथ ही एजेंसियों को किसानों की उपज खरीदने की इजाजत दी गई है। इस छूट के जरिए सरकार का उद्देश्य दूसरे लॉकडाउन के दौरान किसानों और श्रमिकों तथा दैनिक वेतन भोगियों को राहत प्रदान करना है।
बता दें कि इस लॉकडाउन में सरकार की ओर कहा गया है कि जिन इलाकों में कोरोना के मामले नहीं आएँगे, उन्हें 20 अप्रैल के बाद रियायत मिल सकती है। मगर, 20 अप्रैल तक हर इलाकों की कड़ी समीक्षा की जाएगी। इस समीक्षा के बाद कुछ इलाकों में मामूली छूट मिलेगी।
रियायत देने से पहले राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन के पालन के सारे उपाय किए जाएँगे, ताकि ऑफिस, वर्कप्लेस, फैक्ट्री या संस्थानों में सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन हो। इसके अलावा कोरोना के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। इन इलाकों में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। साथ ही किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। आवश्यक सामानों की होम डिलिवरी होगी। एरिया की सुरक्षा में लगे जवान और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा।