बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर करण जौहर द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में डाली गई याचिका पर अदालत ने फैसला दे दिया है। करण जौहर ने माँग की थी कि एक फिल्म जिसमें उनका नाम का सीधे तौर पर इस्तेमाल है उसे रोका जाए। ऐसे में कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज रोक दी। फिल्म आज (14 जून 2024) ही सिनेमाघरों में आने वाली थी।
Case Made Out To Protect Personality Rights: Bombay HC Grants Relief To Karan Johar Against Film “Shadi Ke Director Karan Aur Johar”#BombayHighCourt@SwasTChaturveDhttps://t.co/w47XDhQiHE
— Verdictum (@verdictum_in) June 14, 2024
फिल्म का नाम ‘शादी के डायरेक्टर करण और जौहर’ है। ऐसे में फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ने कहा था कि इस फिल्म में उनके नाम का सीधे तौर पर इस्तेमाल हुआ है वो भी इजाजत के, इसलिए उन्हें इससे आपत्ति है और वो माँग करते हैं कि फिल्म को बैन किया जाए।
उनकी इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म पर रोक लगाने का फैसला दिया। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि फिल्म को सिनेमाघरों या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मपर तब तक रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक फिल्म के टाइटल और फिल्म में से करण जौहर नाम और उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को हटाया नहीं जाता है।
#KaranJohar gets interim relief from court over ‘unlawful’ use of his name in film title.
— exchange4media group (@e4mtweets) June 14, 2024
Karan Johar had approached the court against makers of the movie ‘Shadi ke director Karan aur Johar'.#e4m #karanjohar #courtcase #media #newshttps://t.co/DhpCxZDdK7
उल्लेखनीय है कि फिल्म शादी के डायरेक्टर करण और जौहर के निर्माता इंडिया प्राइड एडवाइजरी और संजय सिंह के खिलाफ फिल्म करण जौहर ने याचिका दायर की थी। एक दिन बाद ही हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। जस्टिस रियाज चागला ने करण जौहर के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि फिल्म के टाइटल में बिना करण जौहर की इजाजत के उनके नाम का रिफरेंस देना उनके मौलिक अधिकार और पर्सनालिटी राइट का उल्लंघन है।