बॉलीवुड एक्टर पीयूष मिश्रा ने बॉलीवुड हस्तियों को अपने बच्चों को सँभालने की नसीहत दी है। मिश्रा ने क्रूज शिप ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए यह बात कही। उन्होंने 1998 में आई बॉलीवुड फिल्म ‘दिल से’ में शाहरुख खान के साथ काम किया था।
आर्यन खान की जमानत पर उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर, मिश्रा ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में कहा, “मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी? किया उसने, उसे जमानत मिल गई, बहार आ गया वो। अब शाहरुख खान जाने, उनका बेटा जाने या समीर वानखेड़े जाने। मुझे उससे क्या मतलब है? ठीक है हो गया। जो किया है वो भुगतेंगे। आप अपने बच्चों को सँभालें, बस यही है।”
बता दें कि शाहरुख खान और गौरी खान के बेटे आर्यन खान की जेल से रिहाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन की जमानत की ऑर्डर कॉपी जारी कर दी है। 5 पन्नों की इस ऑर्डर कॉपी मिलने के बाद अब उनकी जेल से रिहाई की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अभिनेत्री जूही चावला ने आर्यन खान की जमानत ली है। आर्यन खान को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है।
आर्यन खान को अदालत ने कई शर्तों के साथ जमानत दी है। आर्यन कोर्ट की जाँच अधिकारी की इजाजत के बिना मुंबई से बाहर नहीं जा सकते। उन्हें NDPS कोर्ट में अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। हर शुक्रवार को 11 बजे से 2 बजे तक एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। मामले में जाँच चल रही है इसलिए वह केस से जुड़े गवाहों से कोई बात नहीं कर सकते। वह गवाहों को या जाँच को प्रभावित नहीं करेंगे। केस के सह-आरोपितों से भी आर्यन को मिलने या बात करने की मनाही है।
उल्लेखनीय है कि आर्यन खान को जमानत मिलने के बाद से बॉलीवुड में खुशी का माहौल है। तमाम सेलेब्रिटीज ट्वीट कर कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। सोनू सूद से लेकर स्वरा भास्कर तक ने आर्यन को बेल मिलते ही ट्वीट किया। सोनू सूद ने लिखा, “समय जब न्याय करता है, तब गवाहों की जरूरत नहीं होती।” गायक मिका सिंह ने कहा, “आर्यन खान और अन्य आरोपितों को जमानत मिलने पर बधाई। मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार बच्चा वापस आ गया। शाहरुख खान भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। आपने भाईचारे में बहुत योगदान दिया है।”
बता दें कि आर्यन खान को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट में उन्हें बेल मिलने से पहले उनकी याचिका मजिस्ट्रेट कोर्ट और विशेष एनडीपीएस कोर्ट में खारिज की गई थी।