Sunday, November 17, 2024
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4 मुस्लिम युवक, 13 साल की लड़की से चलती कार में कर रहे थे रेप: असम पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी ने पकड़ा, इंस्टाग्राम पर रुबेल रहमान से हुई थी पीड़िता की दोस्ती

आरोपितों की उम्र 19 से 24 साल के बीच है। सभी धुबरी जिले के रहने वाले हैं। रुबेल और इमरान स्टूडेंट हैं। मोमिनुर ड्राइवर है और अनवर कुछ नहीं करता। पूछताछ के दौरान पता चला कि रुबेल पीड़िता को पहले से जानता था। कुछ महीने पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दोनों की दोस्ती हुई थी।

असम में 13 साल की लड़की से चलती कार में गैंगरेप की घटना सामने आई है। आरोपितों की पहचान रुबेल रहमान, इमरान हुसैन, अनवर हुसैन और मोमिनुर रहमान के तौर पर हुई है। पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी ने शक के आधार पर इस कार को पकड़ा और उसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ।

गैंगरेप की यह वारदात कोकराझार जिले में 16 मई 2023 को हुई। पुलिस ने गुरुवार (18 मई 2023) को इसकी जानकारी दी। आरोपितों में से एक को पीड़िता जानती है। रुबेल रहमान से इंस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती हुई थी। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर कोकराझार की अदालत में पेश किया। अदालत ने इन्हें तीन दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नूर इस्लाम सरकार ने बताया कि 16 मई की दोपहर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी डोटमा इलाके के पास नेशनल हाईवे से गुजर रही थी। इसी दौरान उनकी नजर एक संदिग्ध कार पर पड़ी। उन्होंने गाड़ी रुकवाकर जाँच की। गाड़ी में 1 नाबालिग लड़की और चार युवक मिले। पेट्रोलिंग पार्टी सभी को लेकर नजदीकी थाने पहुँची। पूछताछ के दौरन नाबालिग लड़की ने बताया कि कार में उसके साथ चारों युवकों ने बारी-बारी से बलात्कार किया है।

आरोपितों की उम्र 19 से 24 साल के बीच है। सभी धुबरी जिले के रहने वाले हैं। रुबेल और इमरान स्टूडेंट हैं। मोमिनुर ड्राइवर है और अनवर कुछ नहीं करता। पूछताछ के दौरान पता चला कि रुबेल पीड़िता को पहले से जानता था। कुछ महीने पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दोनों की दोस्ती हुई थी।

वारदात वाले दिन रुबेल अपने तीन दोस्तों के साथ पीड़िता से मिलने धुबरी से कोकराझार के डोटमा पहुँचा था। लड़की को अकेला पाकर चारों ने उसे जबरन गाड़ी में बैठा लिया और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। चारों के खिलाफ डोटमा पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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