आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। खान ने इस साल मार्च में अपने खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलने को चुनौती दी थी। इसमें उसके चरित्र को खराब (बैड कैरेक्टर) घोषित किया गया था। इस संबंध में अदालत ने बुधवार (1 जून 2022) को सुनवाई के बाद दिल्ली पुलिस से भी जवाब माँगा है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक AAP विधायक के वकील सुफियान सिद्दीकी ने कहा कि दिल्ली पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीट खोलना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उन्होंने कोर्ट से कहा, “दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह खान पर हुई कार्रवाई की जानकारी दुर्भावनावश सीधे मीडिया में प्रसारित कर दी। इससे विधायक के परिवार वालों का नाम खराब हुआ।”
आप विधायक के वकील की दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने दिल्ली पुलिस को स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए। वहीं अमानतुल्लाह खान ने 1 जून के एक ट्वीट में कहा है, “दिल्ली पुलिस ने मुझे बैड कैरेक्टर (BC) घोषित कर बदनाम करने की जो कोशिश की थी, उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे द्वारा दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।”
दिल्ली पुलिस ने मुझे बैड करेक्टर (BC) घोषित कर बदनाम करने के लिए जो कोशिश की थी, उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में मेरे द्वारा दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
— Amanatullah Khan AAP (@KhanAmanatullah) June 1, 2022
न्यायपालिका पर मुझे पूरा भरोसा है और पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा pic.twitter.com/kqpe7oh3Wy
गौरतलब है कि शाहीन बाग़ और मदनपुर खादर में MCD द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान आप विधायक ने हंगामा किया था। पुलिसकर्मियों का आरोप है कि इस हंगामे के दौरान उन पर पथराव भी किया गया था। पुलिस ने अमानतुल्लाह खान को इस मुख्य आरोपी बनाते हुए केस दर्ज किया था। विधायक की गिरफ्तारी भी हुई थी। बाद में उसे साकेत कोर्ट से जमानत मिल गई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में अमानतुल्लाह को BC (बैड कैरेक्टर) घोषित कर दिया था।