उन्नाव रेप पीड़िता की कार के साथ हादसा साजिश नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जॉंच करते हुए सीबीआई इस निष्कर्ष पर पहुॅंची है। इसके मुताबिक इसके पीछे भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर का हाथ नहीं था। दुर्घटना ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से हुई थी।
नतीजतन, सीबीआई ने इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें सेंगर और उसके सहयोगियों के खिलाफ हत्या का कोई आरोप दायर नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार आरोप-पत्र में रेप के आरोपित कुलदीप सेंगर और उसके सहयोगियों के ख़िलाफ़ केवल पीड़िता को डराने-धमकाने का आरोप लगे है।
#Unnao rape survivor accident case: No murder charge against Sengar in CBI chargesheet
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इस मामले के संबंध में तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में ड्राइवर आशीष पाल को आईपीसी की धारा 304-ए, 338 बी और 279 के तहत आरोपी बनाया गया है। ये चार्जशीट लखनऊ की विशेष अदालत में दाखिल हुई है। इसमें कुलदीप एवं उसके अन्य साथियों पर केवल 120 बी के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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जानकारी के अनुसार सीबीआई ने पहले अपनी प्राथमिकी में पूर्व विधायक और 9 अन्य लोगों के ख़िलाफ़ आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या के प्रयास और आपराधिक धमकी से संबंधित आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन कल लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत में दायर हुई चार्जशीट में सिर्फ़ आपराधिक साजि और धमकी से संबंधित आरोप हैं।
गौरतलब है कि इसी साल 28 जुलाई को जब रेप पीड़िता जेल में बंद अपने चाचा से मिलने जा रही थी तो एक ट्रक ने उसकी कार में टक्कर मार दी थी। हादसे में पीड़िता ने अपने 2 परिजनों को खो दिया था जबकि वह खुद और उसका वकील गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पीड़िता के परिजनों से पूरी घटना के लिए सेंगर को जिम्मेदार ठहराया था और सीबीआई जाँच के लिए माँग भी की थी।