Sunday, November 17, 2024
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शौहर निकम्मा, जेठ अय्याश… बिस्तर पर पटक कर कपड़े फाड़े: महिला ने AMU प्रोफेसर के खिलाफ दर्ज कराया तीन तलाक केस, दहेज माँगने का आरोप

महिला ने आरोप लगाया कि 1 सितम्बर 2022 को रात 10 बजे तारिक ने पीड़िता के कमरे में घुसकर उसे प्रपोज तक कर दिया था। इस दौरान उसने पीड़िता को पाने के बाद अपनी दूसरी बीवी को छोड़ देने की बात कही थी। 7 साल के बेटे की माँ पीड़िता ने जब मना किया, तब तारिक ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे बिस्तर पर पटक दिया था।

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले (Aligarh, Uttar Pradesh) में ट्रिपल तलाक का नया मामला सामने आया है। पीड़िता ने 27 मार्च 2023 को अपने शौहर खालिद के खिलाफ फोन पर तीन तलाक देने और दहेज में स्कॉर्पियो कार और 20 लाख रुपए माँगने का आरोप लगाते हुए FIR कराई। शिकायत में AMU (अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी) के प्रोफेसर भी को भी नामजद किया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह मामला अलीगढ़ के थाना क्षेत्र क्वार्सी का है। यहाँ की रहने वाली पीड़िता का निकाह 27 जनवरी 2013 को कानपुर के किदवई नगर क्षेत्र के जुही लाल कालोनी निवासी खालिद हनीफ से हुआ था। AMU में कंप्यूटर विभाग का प्रोफेसर सैफुल इस्लाम इस निकाह में गवाह था।

शिकायत के मुताबिक, निकाह अच्छे गेस्ट हाउस में हुआ और लड़की के अब्बा ने उसे महँगे जेवरात आदि देकर विदा किया। पीड़िता का आरोप है कि हर तरह से ससुराल की सेवा करने के बाद भी उसके ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज़ की माँग करते रहे। इनमें AMU प्रोफेसर सैफुल भी शामिल था।

शिकायत में आगे कहा गया है कि पीड़िता का शौहर हनीफ और जेठ तारिक शराबी हैं। उन पर जुआ और सट्टा खेलने के आरोप हैं। निकाह से पहले लड़की के घर वालों को हनीफ के बारे में सही जानकारी नहीं दी थी। उसके घरवालों ने बताया था कि हनीफ एक बड़ी कम्पनी में काम करता है।

इस बीच पीड़िता के शौहर हनीफ ने दिसंबर 2014 में दिल्ली के शाहीन बाग़ में एक फ्लैट खरीदा। इसमें हनीफ ने पीड़िता के अब्बू अर्थात अपने ससुर से भी 10 लाख रुपए उधार के रूप में लिए थे। पीड़िता ने आरोप लगाया कि हनीफ ने यह उधारी भी उसके अब्बू को नहीं चुकाई और पैसे हड़प लिए।

पीड़िता ने अपने जेठ तारिक को भी अय्याश बताया है। वह अपनी पहली बीवी रश्मि उर्फ़ फातिमा को 3 तलाक दे चुका है। बाद में उसने दूसरी बीवी से तौर पर रीना उर्फ़ आमना से निकाह किया। पीड़िता ने अपने जेठ तारिक पर खुद पर भी बुरी नजर रखने का आरोप लगाया है। आरोप है कि तारिक पीड़िता को नहाते और वॉशरूम जाते हुए झाँका करता था।

महिला ने आरोप लगाया कि 1 सितम्बर 2022 को रात 10 बजे तारिक ने पीड़िता के कमरे में घुसकर उसे प्रपोज तक कर दिया था। इस दौरान उसने पीड़िता को पाने के बाद अपनी दूसरी बीवी को छोड़ देने की बात कही थी। 7 साल के बेटे की माँ पीड़िता ने जब मना किया, तब तारिक ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे बिस्तर पर पटक दिया था।

शिकायत में आरोप है कि जब पीड़िता अपने जेठ की हरकतों का विरोध करती थी तो उसकी पिटाई होती थी। इस पिटाई में उसका शौहर भी शामिल रहता था। आखिरकार महिला ने अपने मायके वालों को पूरे मामले की जानकारी दी। दोनों घर वालों की पंचायत हुई।

इस पंचायत में लड़की के ससुराल वालों ने आश्वासन दिया कि उसे जल्दी दिल्ली ले जाया जाएगा। इसके बाद ससुरालवालों ने उसे 12 सितम्बर 2022 को उसके मायके भेज दिया। जाते-जाते पीड़िता के सारे गहने आदि भी अपने पास रख लिए। इसके बाद ससुराल वालों ने पीड़िता की खोज-खबर लेनी बंद कर ली।

बार-बार विनती के बाद आखिरकार 12 फरवरी 2023 को लड़की के मायके और ससुराल वालों के बीच फिर पंचायत प्रोफेसर सैफुल इस्लाम के घर हुई। इस पंचायत में पीड़िता के शौहर ने उसे अपने साथ रखने से साफ़ मना कर दिया। महिला को साथ रखने के लिए उसके अब्बा से 10 लाख रुपए की माँग की। इंकार करने पर लड़की के अब्बा को बेइज्जत कर भगा दिया गया।

पीड़िता के मुताबिक, 18 फरवरी 2023 को उसके शौहर हनीफ ने मोबाइल पर नेट कालिंग करके उसे तीन तलाक दे दिया। 2 दिन बाद 20 फरवरी को हनीफ ने अपने वकील के माध्यम से भी तलाक का नोटिस भिजवा दिया। पुलिस ने इस मामले में शौहर हनीफ, जेठ तारिक, निशा, आमना, नूरी, सादिया, अमान, आदिल के साथ AMU प्रोफेसर सैफुल इस्लाम और उसकी बीवी फरीन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

ऑपइंडिया के पास मौजूद शिकायत की कॉपी के अनुसार, इस मामले में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498-A, 323, 354, 506 के साथ दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 और ट्रिपल तलाक कानून की धारा 3/4 के तहत कार्रवाई की गई है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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