Sunday, December 22, 2024
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‘डंडे दिखाकर कुत्तों को डराने वाले सुरक्षाकर्मियों पर कार्रवाई करे सोसायटी’: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, कहा- यह पशु क्रूरता है

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि कुत्तों को परिसर में प्रवेश करने से रोकने के लिए सोसायटी ने बाउंसरों को काम पर रखा था। हालाँकि, सोसायटी ने अदालत को आश्वासन दिया कि ये केवल सुरक्षाकर्मी थे, न कि बाउंसर, जैसा कि पुथरन ने आरोप लगाया था।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (24 अप्रैल 2023) को मुंबई की एक आवासीय सोसाइटी को सुरक्षा गार्डों को लेकर अपने सदस्यों की शिकायतों को दूर करने का निर्देश दिया, जो जानवरों को डराने-धमकाने के लिए लाठी का इस्तेमाल करते हैं। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरएन लड्डा की खंडपीठ ने कहा कि समाज को ऐसी शिकायतों का तुरंत समाधान करना चाहिए, क्योंकि जानवरों पर लाठी का इस्तेमाल उनके प्रति क्रूरता का एक रूप माना जा सकता है।

खंडपीठ ने कहा, “जहाँ तक सुरक्षा गार्डों द्वारा लाठियों का उपयोग करके जानवरों को डराने/धमकाने का संबंध है, हम समाज को याचिकाकर्ता और समाज के अन्य सदस्यों से इस संबंध में शिकायतों पर विचार करने का निर्देश देते हैं, ताकि ऐसे कार्यों में लिप्त सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके।”

उच्च न्यायालय ने कहा, “हम स्पष्ट राय रखते हैं कि इस तरह के जबरदस्ती के तरीके निश्चित रूप से जानवरों के प्रति क्रूरता का कार्य होगा। इसके अलावा, सुरक्षा गार्ड या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करने से जानवरों के प्रति क्रूरता के अलावा जानवरों के व्यवहार में वृद्धि होगी।”

आरएनए रॉयल पार्क CHSL की निवासी पारोमिता पुथरान द्वारा दायर एक याचिका पर कोर्ट सुनवाई कर रही थी। इसमें आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए समाज के भीतर निर्दिष्ट क्षेत्रों के बारे में असहमति थी। पुथरान ने हाउसिंग सोसाइटी पर परिसर में आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए एक स्थान सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें खिलाने से रोकने का भी आरोप लगाया।

उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में ‘द वेलफेयर ऑफ स्ट्रे डॉग्स’ संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अबोध अरास ने सोसायटी का सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने आवारा कुत्तों को खिलाने के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करते हुए एक रिपोर्ट तैयार की।

रिपोर्ट की जाँच करने के बाद सोसायटी और पुथरान, दोनों ने विचाराधीन क्षेत्रों का पुनर्मूल्यांकन करने और रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए कुत्तों को खिलाने के लिए स्थानों को चिन्हित करने के लिए एक आपसी सहमति पर पहुँचे। पुथरान ने कुत्तों को पानी पीने की व्यवस्था की, जिसे अदालत ने सोसायटी से स्वीकार करने का आग्रह किया।

हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों को विवाद को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से हल करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुत्तों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि यह सोसायटी के निवासियों का दायित्व होगा कि वे गर्मी के मौसम की शुरुआत को देखते हुए पशुओं को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने का प्रावधान करें।

पुथरान ने आरोप लगाया कि कुत्तों को परिसर में प्रवेश करने से रोकने के लिए सोसायटी ने बाउंसरों को काम पर रखा था। हालाँकि, सोसायटी ने अदालत को आश्वासन दिया कि ये केवल सुरक्षाकर्मी थे, न कि बाउंसर, जैसा कि पुथरन ने आरोप लगाया था। इसके बाद पीठ ने याचिकाकर्ता को कानून के किसी भी उल्लंघन के मामले में सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ उपयुक्त कानूनी उपाय करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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