Saturday, November 16, 2024
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‘जन्मदिन पर साथी कैदियों में बाँटना चाहता हूँ ₹5.11 करोड़’: महाठग सुकेश ने अनुमति के लिए जेल DG को लिखा पत्र, कहा – साबित कर दूँगा ये वैध कमाई है

अपने वकील की ओर से सार्वजनिक किए गए इस पत्र में सुकेश ने लिखा है, "मैं जेल में बंद ऐसे कैदियों की मदद करना चाहता हूँ, जो जमानत मिलने के बावजूद बेल बॉन्ड भरने में सक्षम नहीं हैं और इसके चलते बाहर नहीं आ पा रहे हैं।"

200 करोड़ रुपए की ठगी मामले में दिल्ली की मंडोली जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) ने अपने जन्मदिन के मौके पर साथी कैदियों की मदद करने के लिए जेल के महानिदेशक (DG) से एक पत्र लिखा है। पत्र में उसने अपने जन्मदिन के अवसर पर 25 मार्च 2023 को 5 करोड़ 11 लाख रुपए दान करके उन साथी कैदियों की मदद करने की अनुमति माँगी है, जो अपनी जमानत राशि भरने में सक्षम नहीं हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपने वकील की ओर से सार्वजनिक किए गए इस पत्र में सुकेश ने लिखा है, “मैं जेल में बंद ऐसे कैदियों की मदद करना चाहता हूँ, जो जमानत मिलने के बावजूद बेल बॉन्ड भरने में सक्षम नहीं हैं और इसके चलते बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जेल में कई ऐसे कैदी हैं जो अपने परिवार, बच्चों और उनकी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं। उनके लिए मैं 5 करोड़ 11 लाख रुपए दान करना चाहता हूँ।”

महाठग ने लिखा, “मैं 2017 से इस जेल में हूँ और इतने सालों में मैंने निजी तौर पहले भी अपने करीब 400 साथी कैदियों के बेल बॉन्ड भरने और उनके परिवार को सपोर्ट करने के लिए मदद की है। अगर डीजी यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो मैं अपने इनकम टैक्स के सभी दस्तावेज उपलब्ध करा दूँगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि यह पैसे वैध तरीके से कमाए गए हैं।”

सुकेश ने आगे लिखा, “यह सब देखकर मेरा दिल दुखता है कि पैसों की कमी के कारण कैसे लोग सालों तक जेल में सड़ते रहते हैं। ये सहायता मैं दिल्ली की जेल में बंद अपने साथी कैदियों के लिए करना चाहता हूँ। ताकि वे जल्द से जल्द अपने घरवालों से मिल सकें।”

उसने खत में अपने परिवार का जिक्र करते हुए कहा कि वह और उसका परिवार शुरू से ही अपने गैर-लाभकारी चैरिटेबल ट्रस्ट ‘शारदा अम्मा फाउंडेशन’ और ‘चंद्रशेखर कैंसर फाउंडेशन’ के माध्यम से दक्षिण भारत में लाखों गरीबों की मदद करते हैं और उन्हें फ्री कीमोथेरेपी भी उपलब्ध कराते हैं।

गौरतलब है कि इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर ने अपने मामले को दूसरे जज को ट्रांसफर करने की माँग की थी। उसने इस संबंध में कोर्ट में याचिका दाखिल कर जज पर बायस होने का आरोप लगाया था। लेकिन, पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरोपित के पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद महाठग की न्यायिक हिरासत 31 मार्च तक बढ़ा दी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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