Friday, November 15, 2024
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बगल में सुला कर किया नाबालिग छात्र से कुकर्म, मुँह खोलने पर मार डालने की धमकी: मदरसे का बावर्ची मुस्तकीन गिरफ्तार, मौलाना ने बच्चे में ही निकाल दिया ‘दोष’

मीडिया से बात करते हुए मौलाना इरशाद ने बताया कि बच्चा अपने घर जाना चाहता था लेकिन उस्तादों ने उसे अकेले नहीं जाने दिया था।

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक मदरसे के अंदर नाबालिग छात्र से कुकर्म का मामला सामने आया है। अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोप मदरसे के ही एक कर्मचारी पर लगा है जिसका नाम मुस्तकीन है। बताया जा रहा है कि सहपाठियों के साथ हुए झगड़े की वजह से 10 वर्षीय पीड़ित छात्र को मुस्तकीन के कमरे में सोने के लिए कहा गया था। घटना शुक्रवार (2 अगस्त 2024) की बताई जा रही है। बाद में बच्चे ने अपनी माँ को बताया तो मामले में FIR दर्ज हुई। पुलिस ने 20 वर्षीय आरोपित मुस्तकीन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मदरसे का मौलाना पीड़ित के बजाय आरोपित के पक्ष में उतर आया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामला इंदौर के थानाक्षेत्र बड़गौंदा का है। यहाँ के महू इलाके में 12 अगस्त (सोमवार) को एक 10 वर्षीय बच्चा अपने भाई के साथ पुलिस स्टेशन पहुँचा। बच्चे ने बताया कि वह पिछले 2 महीने से महू रोड के एक मदरसे में रहता है। यहाँ पर पढ़ने वाले अन्य छात्र पीड़ित को परेशान करने लगे। इसकी शिकायत पीड़ित ने मदरसे के मौलाना से की। शिकायत के बाद मौलाना ने पीड़ित को मदरसे के स्टाफ मुस्तकीन के कमरे में रहने का फरमान सुना दिया। मुस्तकीन मदरसे की देखभाल के लिए रखा गया है।

पीड़ित ने आगे बताया कि शुक्रवार (2 अगस्त, 2024) की दोपहर में वह खाना खा कर कमरे में सो रहा था। इसी दौरान मुस्तकीन अपने कमरे में आया और बच्चे का मुँह दबा दिया। पीड़ित के तमाम विरोध के बावजूद मुस्तकीन ने उसके साथ कुकर्म किया। इसी रात एक बार फिर से मुस्तकीन ने पीड़ित से अप्राकृतिक सेक्स किया। बच्चे ने शोर मचाने की कोशिश की तो आरोपित ने उसे जान से मार डालने की धमकी देते हुए चुप करवा दिया। मुस्तकीन ने पीड़ित को इस घटना का जिक्र किसी ने न करने के लिए भी धमकाया।

अगले दिन सुबह ही पीड़ित मुस्तकीन के कमरे से बाहर निकल कर सड़क पर पहुँच गया। उसने एक राहगीर से मोबाइल फोन माँग कर अपनी अम्मी को सारी बात बताई। बच्चे की माँ मदरसे पर पहुँच कर उसे अपने साथ घर ले गईं। यहाँ परिवार के बाकी परिजनों को मामले की जानकारी हुई। आखिरकार मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई गई। SHO लोकेन्द्र सिंह ने मीडिया से बताया कि आरोपित मुस्तकीन पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के साथ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है। मुस्तकीन को गिरफ्तार कर के जेल भेज दिया गया है।

मौलाना उतरा आरोपित के पक्ष में

इस मामले में मदरसे का मौलाना खुल कर पीड़ित के बजाय आरोपित के पक्ष में उतर आया है। मीडिया से बात करते हुए मौलाना इरशाद ने बताया कि बच्चा अपने घर जाना चाहता था लेकिन उस्तादों ने उसे अकेले नहीं जाने दिया था। इरशाद के मुताबिक इसी वजह से बच्चा झूठे आरोप लगा रहा है। मौलाना ने अपनी जाँच रिपोर्ट में बावर्ची मुस्तकीन को क्लीन चिट दे दी। मौलाना के मुताबिक, बावर्ची मुस्तकीन और बच्चों के सोने के लिए अलग-अलग कमरे बने हैं। मौलाना ने किसी रईस नाम के व्यक्ति पर खुद से 5 लाख रुपए रंगदारी माँगने और न देने पर मदरसे को बदनाम करने की धमकी देने का आरोप लगाया।

हालाँकि मौलाना अंत में बोला कि अगर बावर्ची ने कुछ गलत किया होगा तो उसका हिसाब उसे ऊपर वाला देगा। इरशाद का यह भी कहना है कि अगर कुछ गलत हुआ भी है तो वो मदरसे के कैम्पस से बाहर की बात होगी। मुस्तकीन मूलतः सीहोर जिले का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, मौलाना या मदरसे के किसी भी व्यक्ति द्वारा रंगदारी माँगे जाने की शिकायत नहीं दी गई है। पूरे मामले की जाँच और जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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