Friday, November 15, 2024
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‘प्रचार के लिए मुकदमा’: HC ने खारिज की जूही चावला की 5G वाली याचिका, ₹20 लाख जुर्माना

इससे पहले बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई के दौरान जूही का एक फैन उनके गाने गुनगुनाने लगा था। बाद में पता चला कि वचुर्अल सुनवाई की लिंक अभिनेत्री ही सोशल मीडिया में साझा की थी।

5G तकनीक पर रोक लगाने की माँग करने वाली जूही चावला की याचिका आज (जून 4, 2021) दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने इस याचिका को एक पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। साथ ही याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल हुआ।

पीठ ने कहा कि चावला ने सोशल मीडिया पर सुनवाई का वेब लिंक भी प्रसारित किया था। इससे लगता है कि यह मुकदमा प्रचार पाने के लिए दायर किया गया था।

बता दें कि अदालत की कार्रवाई के दुरुपयोग के लिए जूही चावला पर जुर्माना लगाया गया है। जस्टिस जेआर मिधा की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को खुद नहीं पता था कि किन तथ्यों को लेकर याचिका दायर की गई। यह पूरी तरह से कानूनी सलाह पर आधारित थी, जो पब्लिसिटी के लिए दायर की गई। कोर्ट ने सुनवाई में इस पूरे मामले को दोषपूर्ण और सुनवाई लायक नहीं (Not maintainable) माना। साथ ही कहा कि चावला ने नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत जनादेश का पालन नहीं किया। 

याचिका में क्या कहा गया था

जूही चावला, वीरेश मलिक और टीना वचानी की इस याचिका में कहा गया था कि यदि दूरसंचार उद्योग की 5जी संबंधी योजनाएँ पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, कोई जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रतिकूल प्रभाव से नहीं बच सकेगा। इसमें कहा गया था कि 5जी वायरलेस प्रौद्योगिकी योजनाओं से मनुष्यों पर गंभीर, अपरिवर्तनीय प्रभाव और पृथ्वी के सभी पारिस्थितिक तंत्रों को स्थायी नुकसान पहुँचने का खतरा है।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार (2 जून) को कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस केस को वकील दीपक खोसला ने चावला की ओर से अदालत में पेश किया। वकील ने कोर्ट को बताया था कि वह 5जी नीति का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि उनके कार्यान्वयन पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने मामले में ये तर्क दिया कि सीपीसी की धारा 80 और 91 के मद्देनजर मुकदमा चलने योग्य नहीं था। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुकदमा तुच्छ है और संहिता की धारा 9 के तहत वर्जित है।

जब जूही के फैन्स ने गुनगुनाया गाना

दिल्ली हाई कोर्ट में बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला की 5जी टेक्नोलॉजी को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार (2 जून 2021) को वर्चुअल सुनवाई की थी। इस दौरान एक व्यक्ति अभिनेत्री की फिल्म का गाना गुनगुनाने लगा। इससे डिस्टर्बेंस की वजह से जज को सुनवाई बीच में ही रोकनी पड़ी। बाद में उस व्यक्ति को सुनवाई से बाहर निकालकर कोर्ट ने फिर से कोर्ट की कार्यवाही शुरू की। लेकिन, बार-बार सुनवाई में विघ्न डालने से परेशान होकर कोर्ट ने उस व्यक्ति के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करते हुए पुलिस को उसकी तलाश कर कार्रवाई करने का आदेश दिया।

इस पूरे मामले में ऑनलाइन सुनवाई का लिंक चावला ने ही अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उन्होंने लिंक शेयर करते हुए लिखा था, “अगर आपको लगता है कि यह (5जी) आपको किसी भी तरह परेशान करता है तो दिल्ली उच्च न्यायालय में आयोजित हमारी पहली वर्चुअल हियरिंग में शामिल होने के लिए फ्री फील करें, जो 2 जून को सुबह 10.45 बजे होगी। लिंक इन माय बॉयो।”

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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