दिल्ली के जहाँगीरपुरी में 16 अप्रैल 2022 को हनुमान जयंती शोभायात्रा में शामिल हिंदुओं पर हमला हुआ है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने रोहिणी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसके मुताबिक हमले से 6 दिन पहले ही इसकी साजिश रची जा चुकी थी। छतों पर शीशे और पत्थर जमा कर लिए गए थे।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 45 नामजद आरोपितों में 37 अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। हमले की साजिश मुख्य रूप से तबरेज अंसारी, मोहम्मद अंसार और शेख इशर्फिल ने रची थी। मोहम्मद अंसार और तबरेज गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि शेख इशर्फिल की तलाश की जा रही है। काँच की बोतलें और पत्थर फेंकने के लिए शेख इशर्फिल की ही छत का प्रयोग किया गया था। पुलिस ने इन तमाम जानकारियों को जुटाने के लिए 2300 मोबाइल फोन के डाटा और 58 सीसीटीवी फुटेज की जाँच की।
शेख इशर्फिल को इलाके का पार्किंग माफिया भी कहा जाता है। उस पर CAA हिंसा में भी सक्रिय भागीदारी का आरोप है। उसके 2 बेटे भी आपराधिक सोच वाले बताए जा रहे हैं, जिनके नाम अशनूर और मोहम्मद अली हैं। पुलिस ने इस केस में 2 नाबालिगों को भी पकड़ा है जिनका मामला किशोर न्याय बोर्ड में अलग से चल रहा है।
पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक आरोपितों की निशानदेही पर हमले में प्रयोग कई हथियार बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपितों से 9 पिस्तौल, 9 तलवारें और कई कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने यह भी बताया है कि हमले के दौरान शोभायात्रा में शामिल लोगों को काफी नुकसान पहुँचाने का इरादा था जो पुलिस की सक्रियता से सफल नहीं हो पाया। 2063 पन्नों की इस चार्जशीट में बताया गया है कि 8 आरोपितों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार 37 आरोपितों में से 20 को CCTV में पहचान कर पकड़ा गया है।
#FourKaFire: दिल्ली जहांगीरपुरी हिंसा केस में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर, जयपुर में जमीनी विवाद हुआ खूनी@JyotsnaBedi @iamdeepikayadav @SwetaSri27 @NAINAYADAV_06 #Riots #Delhi #Jaipur #Jahangirpuri pic.twitter.com/QUEmc8QaGC
— Times Now Navbharat (@TNNavbharat) July 14, 2022
पुलिस को अभी सद्दाम, सुलेमान, कलिया, अशनूर, जहाँगीर, हशमत और शेख सिकंदर की भी तलाश है। इस चार्जशीट में कुछ मीडियाकर्मियों को भी गवाह बनाया गया है। पुलिस ने 21 फोन जब्त करने का भी दावा करते हुए मामले में 132 गवाह पेश किए जिसमें 85 गवाह पुलिस विभाग से हैं। उनसे पुलिस ने 34 वायरल वीडियो जमा किए हैं। आरोप पत्र में यह भी बताया गया है कि जिस शोभायात्रा पर हमला किया गया था उसके लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई थी, जिसकी जाँच अलग से की जा रही है।