सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक और भ्रष्टाचार से जुड़ी याचिकाओं पर एनटीए और केंद्र सरकार को मंगलवार (18 जून 2024) को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अगर किसी की ओर से 0.001 प्रतिशत की लापरवाही है तो इस पर एक्शन लेकर इससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।” सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देश की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक की तैयारी के लिए मेडिकल छात्रों की मेहनत को भूलाया नहीं जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते।” जस्टिस विक्रम नाथ ने एनटीए से कहा कि सुप्रीम कोर्ट को उससे समय पर कार्रवाई की उम्मीद है। उन्होंने कहा, “हम 8 जुलाई को याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे।”
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवी भट्टी की अवकाशकालीन पीठ कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर 0.001 प्रतिशत भी किसी की खामी पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को इस मामले में नोटिस जारी किया और जवाब माँगा है।
Supreme Court issues notice and seeks response from National Testing Agency (NTA) and Centre on pleas relating to alleged paper leaks and malpractices in NEET-UG, 2024.
— ANI (@ANI) June 18, 2024
“If there is 0.001% negligence on the part of anyone it should be thoroughly dealt with,” observes Supreme… pic.twitter.com/k10xSVIVKM
याचिकाकर्ता नितिन विजय ने अपनी याचिका में कहा कि 20 हज़ार छात्रों ने नीट एक्जाम में गड़बड़ी को लेकर चलाए जा रहे डिजिटल सत्याग्रह के तहत अपनी शिकायत दी है। याचिका में पेपर लीक और गड़बड़ी का हवाला देते हुए पूरी परीक्षा रद्द कर नए सिरे से परीक्षा किये जाने की माँग की गई। इस मामले में भी अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एटीए यानी नेशनल टेस्टिंज एजेंसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर उनका जवाब माँगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि अगर 0.01% भी किसी की खामी पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। हम परीक्षा की तैयारी को लेकर छात्रों की मेहनत को समझते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा कि वो छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न करें। अगर एग्जाम में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाए। इसके बाद अदालत ने दोनों याचिकाओं को पिछली याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। याचिकाओं में नीट परीक्षा रद्द करने की माँग की गई है।
बता दें कि नीट-यूजी 2024 में गड़बड़ी के आरोपों की सीबीआई से जाँच की माँग वाली याचिका पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित नीट यूजी परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं की सीबीआई से जाँच कराने के अनुरोध वाली याचिका पर केंद्र, एनटीए और अन्य को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है।