उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की एक अदालत ने दलित समुदाय की नाबालिग लड़की से गैंगरेप के आरोप में मुस्लिम समुदाय के 4 युवकों को 25-25 साल की सजा सुनाई है। इन सभी पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका गया है। चारों आरोपितों के नाम राजा, रिज़वान, इजरायल और महफूज़ हैं। घटना 10 फरवरी 2022 की थी। तब इन चारों ने कक्षा 8 में पढ़ने वाली एक मासूम लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया था। सजा का एलान मंगलवार (30 जुलाई, 2024) को हुआ है। चारों आरोपितों को जेल भेज दिया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की अदालत में हुई। लगभग ढाई साल चले इस मुकदमे में पुलिस ने अपनी तरफ से आरोपितों को सजा दिलाने की भरसक कोशिश की थी। समय पर आरोपितों को गिरफ्तार करने के साथ उनके खिलाफ चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल की गई। इसके बाद अभियोजक पक्ष ने इस केस की लगातार पैरवी की। बचाव पक्ष ने भी खुद की बेगुनाही में तमाम दलीलें दीं। हालाँकि अंत में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों को सजा के लिए पर्याप्त माना।
अदालत ने राजा, महफ़ूज़, रिज़वान और इजरायल को पीड़िता से हुए गैंगरेप का दोषी पाया। इन सभी को 25-25 साल कैद के साथ 30-30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। सजा के बाद चारों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
गुप्तांग से आ गया था खून
यह मामला गोंडा जिले के थानाक्षेत्र कोतवाली नगर का है। यहाँ 29 मार्च 2022 को एक दलित महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि 10 फरवरी 2022 को उनकी कक्षा 8 में पढ़ने वाली बेटी सुबह लगभग 8:30 पर एक सरकारी स्कूल में एक्जाम देने गई थी। रास्ते में स्कूल से लगभग 11:30 बजे दोपहर को लौटने के दौरान पीड़िता को जाने का बेटा राजा मिला। उसने लड़की का हाथ पकड़ा और जबरन शालीमार मैरिज हाल के पास एक सुनसान जगह पर ले गया। यहाँ उसने पीड़िता के मुँह में कपड़ा ठूस दिया और अपने 3 अन्य दोस्तों को बुला लिया।
इन तीन अन्य आरोपितों के नाम महफूज़, रिज़वान और इजरायल बताए जा रहे हैं। इन सभी ने बारी-बारी पीड़िता से गैंगरेप किया। पीड़िता रो कर रहम की भीख माँगती रही पर आरोपितों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। सामूहिक दुष्कर्म की वजह से पीड़िता के गुप्तांगों से खून निकलने लगा था। पीड़िता मानसिक रूप से पीड़ित भी बताई गई थी। तब उसका इलाज भी एक स्थानीय डॉक्टर इरशाद आलम के यहाँ चल रहा था। पीड़िता की माँ ने सभी 4 आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की माँग की थी। ऑपइंडिया के पास शिकायत कॉपी मौजूद है।
पुलिस पर भी बरसाईं थीं गोलियाँ
पुलिस ने यह FIR गैंगरेप की धाराओं के साथ पॉक्सो और SC/ST एक्ट के तहत दर्ज की थी। FIR दर्ज कर के आरोपित राजा की तलाश शुरू कर दी गई थी। 31 मार्च को पुलिस को मुख्य आरोपित राजा की लोकेशन गोंडा के उतरौला रोड पर मिली थी। तब पुलिस ने दबिश दे कर राजा की घेराबंदी की थी। खुद को घिरता देख कर राजा ने पुलिस टीम पर गोलियाँ बरसानी शुरू कर दी थीं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई थी। एक गोली राजा के पैर में लगी थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
उगल दिए थे साथियों के भी नाम
राजा की तलाशी के दौरान उसके पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ था। उसका अस्पताल में इलाज करवाया गया था और बाद में उस से पूछताछ की गई थी। पूछताछ में उसने गैंगरेप में शामिल अपने अन्य साथियों के नाम महफूज़, रिज़वान और इजरायल के तौर पर बताए थे। पुलिस ने बारी-बारी दबिश दे कर इन तीन अन्य आरोपितों को भी गिरफ्तार कर लिया था। मुठभेड़ में राजा को गिरफ्तार करने वाली टीम को तब जिले के SP की तरफ से 25 हजार रुपए का इनाम भी दिया गया था।