जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में ट्यूशन टीचर ने 9 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में मंगलवार (14 मार्च 2023) को पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित शिक्षक अब्दुल वाहिद भट को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार चनापोरा के खान कॉलोनी के रहने वाले अब्दुल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।
श्रीनगर पुलिस की तरफ से ट्वीट कर घटना की जानकारी दी गई। पुलिस के अनुसार 9 साल की बच्ची के ट्यूशन टीचर ने उसे गलत तरीके से छुआ और यौन उत्पीड़न किया। पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर इस मामले में चनपुरा थाने में एफआईआर दर्ज की है। आरोपित अब्दुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 और 2023 के पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
One 9 year old girl was sexually harassed & inappropriately touched by his tution teacher namely Abdul Wahid Bhat S/o Abdul Rehman Bhat
— Srinagar Police (@SrinagarPolice) March 14, 2023
R/o Khan colony Chanapora. The accused confessed to his crime. FIR No 14 of 2023 u/s 354 IPC & 12 POCSO act registered in Chanpura PS. pic.twitter.com/Y94pXrAbvB
पुंछ जिले के मेंढ़र से भी इसी तरह का एक मामला पिछले महीने भी सामने आया था। मेंढर सब डिविजन के बालाकोट के धारघलून मिडिल स्कूल के एक गवर्मेंट शिक्षक मोहम्मद ताज नियाजी पर 2 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। जिसके बाद उसे सस्पेंड कर गिरफ्तार कर लिया गया था।
जानकारी के अनुसार बालाकोट खंड शिक्षा अधिकारी नजीर अहमद के स्कूल के औचक निरीक्षण के दौरान रोती-चिल्लाती छात्राओं ने उनसे शिक्षक मोहम्मद ताज नियाजी की शिकायत की। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित टीचर को फौरी तौर पर सस्पेंड कर आगे की कार्रवाई की जाने लगी। नियाजी पर पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया।
इतना ही नहीं सितंबर 2022 में दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद मकबूल गनी को 2 छात्राओं से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। मकबूल पर काकापोरा इलाके की रहने वाली 2 नाबालिग बहनों ने रेप का आरोप लगाया था। अक्टूबर 2022 में शोपियाँ की एक अदालत ने आरोपित मकबूल को बलात्कार का दोषी पाते हुए 20 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।