Friday, November 22, 2024
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IAS सैयद रियाज अहमद गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल: स्टडी टूर पर झारखंड आई IIT छात्रा से माँगा था चुम्मा, पिलाई थी शराब

पीड़ित छात्र हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित आईआईटी में 'रूरल डेवलपमेंट' की पढ़ाई कर रही है। वह समर वैकेशन में इंटर्नशिप करने के लिए खूँटी आई थी।

आईएएस अधिकारी सैयद रियाज अहमद (Sayeed Riyaz Ahemad) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। झारखंड के खूँटी जिले में एसडीएम अहमद पर यह कार्रवाई आईआईटी छात्रा के यौन शोषण के आरोप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। जहाँ से उन्हें ज्युडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया।

अहमद पर इंटर्नशिप के लिए आई छात्रा को किस करने की कोशिश, शराब पिलाने का आरोप है। खूँटी के जिलाधिकारी ने उनकी गिरफ्तारी की जानकारी कार्मिक विभाग को भेज दी है। ऐसे में अब उन्हें उनके पद से निलंबित भी किया जा सकता है।

क्या है पूरा मामला

हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित आईआईटी में ‘रूरल डेवलपमेंट’ की पढ़ाई कर रही नाबालिग छात्रा समर वैकेशन में इंटर्नशिप करने के लिए खूँटी आई थी। जिस पार्टी को लेकर ये आरोप लगाए गए हैं, वो शुक्रवार (1 जुलाई, 2022) को आयोजित की गई थी। आरोप है कि उस पार्टी में छेड़खानी करते हुए SDM सैयद रियाज अहमद ने छात्रा को किस करने का प्रयास किया। साथ ही वो गलत नज़र से भी उसे घूर रहे थे। 4 जुलाई की देर शाम इस मामले में FIR दर्ज कराई गई थी। सैयद रियाज अहमद 2018 बैच के IAS अधिकारी हैं।

शिकायत के बाद खूँटी स्थित CJM की अदालत में हिमाचल प्रदेश की छात्रा का 164 का बयान दर्ज कराया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता ने शिकायत में कहा कि आरोपित एसडीएम ने उसे अपना आवास दिखाने के बहाने बुलाया था। लेकिन जब वो अश्लील हरकतें करने लगे तो पीड़िता वहाँ से भाग निकली। इसके बाद वो लगातार उसके दोस्तों को फोन कर अपने आवास पर आने के लिए दबाव बनाते रहे। सैयद रियाज अहमद मूल रूप से महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले हैं।

उल्लेखनीय है कि आरोपित आईएएस के खिलाफ उक्त पार्टी IPC की धाराओं 376D (एक या उससे अधिक व्यक्ति द्वारा किसी स्त्री के साथ यौन दुर्व्यवहार), 376A (बिना सहमति के स्त्री के साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना), 323 (जानबूझ कर चोट पहुँचाना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान), 506 (धमकी देना), 34 (समान इरादे से आपराधिक कृत्य) और POCSO एक्ट (यौन अधिकार से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) के तहत केस दर्ज किया गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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