बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को बड़ी राहत मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कंगना को 25 जनवरी तक गिरफ्तारी से राहत दे दी है। हाई कोर्ट ने सोमवार (जनवरी 11, 2021) को कंगना के खिलाफ एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। अदालत ने मुंबई पुलिस को तब तक दोनों को पूछताछ के लिए तलब नहीं करने का भी निर्देश दिया। इससे पहले 8 जनवरी को कंगना रनौत ने बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुँचकर बयान दर्ज करवाया था।
न्यायमूर्ति एसएस शिंदे तथा न्यायमूर्ति मनीष पितले दोनों बहनों की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें प्राथमिकी और पिछले साल 17 अक्टूबर को जारी मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। सरकारी अभियोजक दीपक ठाकरे ने सोमवार को अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता आठ जनवरी को अपराह्न एक बजे से तीन बजे तक पुलिस के समक्ष पेश हुई थीं। हालाँकि पूछताछ पूरी नहीं हो पाई थी।
ठाकरे ने कहा, ‘‘वह (रनौत) हमारे पूछताछ पूरी करने से पहले ही यह दावा करते हुए चली गईं कि उनकी पेशेवर प्रतिबद्धताएँ हैं। हम पूछताछ के लिए उन्हें फिर बुलाएँगे। सहयोग करने में क्या गलत है।’’ इस पर न्यायमूर्ति पितले ने कहा, ‘‘वह (रनौत) दो घंटे तक रहीं। क्या यह काफी नहीं है? आपको सहयोग के लिए और कितने घंटे चाहिए?’’
जस्टिस एसएस शिंदे और मनीष पितले की डिवीजन बेंच ने कहा, “क्या यह एकमात्र मामला है। आपके पास कई अन्य मामले हैं। इस समय का सदुपयोग उन मामलों की जाँच के लिए करें।” ठाकरे ने कहा कि पुलिस उनसे तीन और दिन तक पूछताछ करना चाहती है। हालाँकि अदालत ने उनकी इस माँग को ठुकरा दिया और 25 जनवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।
शिकायतकर्ता साहिल अशरफ अली सैयद की ओर से वकील रिजवान मर्चेंट ने याचिका पर जवाब देने के लिए हलफनामा दाखिल करने के लिहाज से और वक्त माँगा। तब अदालत ने मामले में सुनवाई 25 जनवरी तक स्थगित कर दी। अदालत ने कहा, ‘‘तब तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की अंतरिम राहत भी जारी रहेगी। पुलिस तब तक याचिकाकर्ताओं को नहीं बुलाएगी।”
इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 8 जनवरी तक कंगना की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और ये भी कहा था कि कंगना खुद जाकर पुलिस में अपना बयान दर्ज करवाएँगी। कोर्ट के आदेश को मानते हुए कंगना 8 जनवरी को बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुँची थीं। जहाँ करीब 3 घंटे उनसे पूछताछ हुई। कंगना के 100 से ज़्यादा ट्वीट्स पर पुलिस की नज़र है। पुलिस इन सारे ट्वीट्स के बारे में पूछताछ करना चाहती है। 8 जनवरी को सिर्फ 4-5 ट्वीट्स के बारे में ही पुलिस पूछताछ कर पाई।
क्या है मामला?
सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के आरोप में मुंबई की एक कोर्ट ने कंगना के खिलाफ बांद्रा पुलिस को जाँच के आदेश दिए थे। जिसके खिलाफ कंगना ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कंगना के वकील ने कोर्ट में कहा था कि वो और उनकी बहन रंगोली दोनों 8 जनवरी को 12 बजे से 2 बजे के बीच खुद बांद्रा पुलिस स्टेशन में आकर अपना बयान दर्ज कराएँगी।