धर्मनगरी अयोध्या के रामजन्मभूमि परिसर में महिला श्रद्धालुओं से छेड़खानी का मामला सामने आया है। इस छेड़खानी के आरोप में पुलिस ने मोहम्मद हयात नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। हयात मूल रूप से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला है। वह रामजन्मभूमि नव निर्मित मंदिर के पास लम्बे समय से गुब्बारे बेच रहा था। घटना मंगलवार (8 अक्टूबर 2024) की है।
यह घटना अयोध्या के थानाक्षेत्र रामजन्मभूमि की है। यहाँ मंगलवार को उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर आशा तिवारी ने थाने में तहरीर दी है। तहरीर में आशा ने बताया कि 8 अक्टूबर को वो महिला सब इंस्पेक्टर उमा देवी और होमगार्ड गायत्री के साथ हनुमान गढ़ी के पास गश्त पर थीं। इसी दौरान एक मुखबिर ने उनको बताया कि टी-शर्ट और लोअर पहने एक व्यक्ति महिलाओं से छेड़खानी कर रहा है। छेड़खानी की जगह रामजन्मभूमि के नवनिर्मित राम मंदिर के पास बताई गई।
मुखबिर की सूचना पर महिला पुलिसकर्मियों की यह टीम घटनास्थल की तरफ निकल पड़ी। सूचना सही पाई गई और राम मंदिर के पास बताए गए हुलिए से मिलता-जुलता एक व्यक्ति मौजूद मिला। महिला पुलिसकर्मी दूर से ही उस व्यक्ति की हरकतों की निगरानी करने लगीं। उन्होंने देखा कि एक महिला के साथ 3 लड़कियाँ उधर से गुजरीं जिनको देख कर आरोपित अश्लील हरकतें करने लगा। वह लड़कियों को गंदे-गंदे गाने भी सुना रहा था।
शिकायत में बताया गया है कि आरोपित की इस करतूत से मंदिर के पास गुजर रहीं लड़कियाँ शर्मिंदगी महसूस कर रहीं थीं। वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चली गईं। यह हरकत देख कर पुलिसकर्मियों की टीम आरोपित की तरफ आगे बढ़ी। पुलिस को अपनी तरफ बढ़ता देख कर आरोपित मंदिर की तरफ भागने लगा। आखिरकार महिला पुलिसकर्मियों की टीम ने आरोपित को दौड़ा कर पकड़ लिया। यहाँ पूछताछ में उसने अपना नाम मोहमद हयात बताया।
लगभग 32 वर्षीय मोहम्मद हयात मूल रूप से लखनऊ के सुंदर नगर इलाके का रहने वाला है। उसके अब्बा का नाम बाबू रज़ा है। वह लम्बे समय से अयोध्या में रामजन्मभूमि के पास गुब्बारे बेच रहा था। महिला सब इंस्पेक्टर की इस तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। इस FIR में मोहम्मद हयात को नामजद करते हुए उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 के तहत कार्रवाई की गई है।
प्रभारी निरीक्षक थाना रामजन्मभूमि द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही
— AYODHYA POLICE (@ayodhya_police) October 11, 2024
इस मामले में 7 साल से कम की सजा होने की वजह से उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35 (C) की नोटिस दे कर रिहा कर दिया गया है। ऑपइंडिया के पास FIR कॉपी मौजूद है। शुक्रवार (11 अक्टूबर) को अयोध्या पुलिस ने बताया कि मामले में जाँच व अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा रही है।