छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में 12वीं की छात्रा से रेप किया गया। रेप की बाद उनकी हत्या भी कर दी गई। अब यह मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले में साबिर अली उर्फ बाबा खान (23 साल) आरोपित है। बाबा खान ने 24 मार्च 2022 को पीड़िता को उसके घर में अकेला पाया। जबरन घुस गया, रेप किया और सबूत मिटाने के लिए गला दबा कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, इसके बाद शव को दुपट्टे से पंखे में लटका भी दिया।
पुलिस ने आरोपित साबिर अली को गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटना सूरजपुर जिले के भटगाँव थाना क्षेत्र की है। पीड़िता 12वीं की छात्रा थीं और वो रायपुर में परीक्षा देने गई थीं। बाद में सूरजपुर आ गई, क्योंकि उनके पिता बीमार थे और बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। इसी वजह से उनकी माँ भी वहीं थीं। घटना वाले दिन पीड़िता घर में थीं, उनका छोटा भाई बाहर खेलने के लिए गया था।
खेलने के बाद जब छोटा भाई वापस लौटा तो उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसकी बहन ने नहीं खोला। उसने काफी कोशिशें की, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों से इसके बारे में बताया। पड़ोसियों ने भी काफी कोशिशें करने के बाद जब दरवाजा नहीं खुला तो उसे तोड़ कर अंदर घुसे। जैसे ही लोग घर के अंदर घुसे तो देखा कि पीड़िता की लाश पंखे के सहारे लटक रही है।
लोगों ने तुरंत मामले की जानकारी भटगाँव थाने को दी। मौके पर पहुँची पुलिस ने जाँच शुरू कर दी। शुरुआती जाँच में लगा कि ये हत्या का मामला है। इसके बाद फॉरेंसिक की टीम को बुलाया गया। मामले की जाँच आगे बढ़ी तो शक की सुई साबिर अली उर्फ बाबा खान की तरफ घूमी। जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।
हत्या को आत्महत्या सिद्ध करने कोशिश
सूरजपुर के अतिरिक्त एसपी हरीश राठौर ने इस बर्बर हत्याकांड को लेकर कहा कि पीड़िता को घर में अकेला पाकर साबिर अली ने उसके साथ रेप किया और जब पीड़िता ने इसकी शिकायत की बात कही तो पकड़े जाने के डर से उसने उनके दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी। आत्महत्या दिखाने की कोशिश में आरोपित ने पीड़िता के हाथों में किसी और का नाम भी लिख दिया।
रेप और हत्या आरोपित साबिर अली उर्फ बाबा खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या), 376 (बलात्कार) और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया, “मृतक की सही उम्र का अभी पता नहीं चल पाया है, अगर वह नाबालिग पाई जाती है तो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम POCSO के प्रावधानों को मामले में शामिल किया जाएगा।”
इस घटना के बाद लोगों ने कैंडल मार्च निकाल कर इंसाफ की माँग की है।