पोर्न केस में फँसे राज कुंद्रा और उनकी अभिनेत्री पत्नी शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। अब यह दंपती भेदिया कारोबार (Insider Trading) के नियमों को तोड़ने का दोषी पाया गया है। इसको लेकर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा और उनकी कंपनी वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड पर तीन लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
बार ऐंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार सेबी के निर्णायक अधिकारी (एओ) सुरेश मेनन ने आदेश प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर जुर्माना जमा करने को कहा है। यह तीनों अलग-अलग या संयुक्त रूप से भी जमा कर सकते हैं। कुंद्रा की कंपनी वियान शेयर बाजार में लिस्टेड है। कंपनी ने अक्टूबर 2015 में चार लोगों को 5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर तरजीही तौर पर आवंटित किया था। इसके तहत शिल्पा शेट्टी औऱ राज कुंद्रा को 2.57 करोड़ रुपए कीमत के 1,28,800 आवंटित किए गए थे।
पीआईटी विनियमों के विनियम 7 (2) के प्रावधान अनुसार अगर दो दिनों में कंपनी 10 लाख रुपए से अधिक का लेनदेन करती है तो कंपनी के प्रमोटर्स को इसका खुलासा करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सेबी के मुताबिक, उसे यह जानकारी 3 साल की देरी से वर्ष 2019 में दी गई। दरअसल, सेबी ने सितंबर 2013 से दिसंबर 2015 के बीच वियान इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ट्रेडिंग की जाँच की थी, जिसमें वीआईएल को विनियम 7(2) के उल्लंघन का दोषी पाया गया था।
गौरतलब है कि पोर्न फ़िल्में बनाने और फिर उन्हें कुछ एप्स के जरिए बेचने के आरोप में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कारोबारी राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा के खिलाफ IPC और IT एक्ट के अलावा ‘स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम (Indecent Representation of Women (Prohibition) Act)’ के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद से ही हर दिन कुछ न कुछ खुलासा हो रहा है।