कभी ड्रग्स मामले में NCB द्वारा गिरफ्तार किए गए शाहरुख़ खान के बेटे आर्यन अब विदेश यात्रा कर सकते हैं। अदालत ने उनका पासपोर्ट उन्हें लौटाने का आदेश दिया है। मुंबई की एक अदालत ने उनके बेल बॉन्ड को भी रद्द कर दिया। क्रूज शिप ड्रग्स मामले में इस बॉन्ड को अदालत में जमा किया गया था। सभी पक्षों को सुनने के बाद स्पेशल NDPS जज वीवी पाटिल ने NCB द्वारा आर्यन खान को क्लीन चिट दिए जाने को आधार बनाते हुए ये आदेश दिए।
आर्यन खान ने इस मामले में ‘रिलीफ ऑफ डिस्चार्ज’ भी माँगा था, जिसे प्रदान करने से अदालत ने इनकार कर दिया। इस एप्लिकेशन पर NCB ने भी आपत्ति जताई। आर्यन खान को ‘स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (Narcotic Drugs And Psychotropic Substances Act या NDPS Act) के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा रखी गई शर्तों का पालन करते हुए अपना पासपोर्ट जमा करवाना पड़ा था।
28 अक्टूबर, 2021 को उन्हें जमानत देते समय बॉम्बे उच्च-न्यायालय ने ये शर्त रखी थी। इस साल मई में NCB ने आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद उन्होंने पासपोर्ट वापस पाने के लिए अदालत का रुख किया। आर्यन खान की तरफ से पेश अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा कि NCP की प्रतिक्रिया से सभी चीजों पर विराम लगता है और एजेंसी कह चुकी है कि आर्यन खान के खिलाफ न कोई सबूत हैं और न ही उनके खिलाफ कोई जाँच लंबित है।
Special Court directs court registry to return #AryanKhan‘s passport. #Aryan, who got a clean chit from the #NCB in last year’s drugs-on-cruise case, had moved a plea before a special NDPS court seeking return of his passport
— Delhi Times (@DelhiTimesTweet) July 13, 2022
Details: https://t.co/Nzr8xnaxvv#SRK #ShahRukhKhan pic.twitter.com/LGrAHoD32W
हालाँकि, स्पेशल प्रॉसिक्यूटर अद्वैत सेठना ने आर्यन खान के लिए ‘डिस्चार्ज’ शब्द का प्रयोग किए जाने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बेल बॉन्ड रद्द करने या पासपोर्ट लौटाने से भले ही एजेंसी को कोई आपत्ति न हो, लेकिन ‘डिस्चार्ज’ शब्द के प्रयोग पर आपत्ति है। उन्होंने कहा कि एजेंसी ने जो कहना था सब साफ-सुथरे और पारदर्शी तरीके से कह दिया है, लेकिन आर्यन खान के ही एप्लीकेशन में ‘डिस्चार्ज’ शब्द का जिक्र नहीं है, ये डिस्चार्ज एप्लीकेशन है ही नहीं। इस मामले के 20 आरोपितों में से 14 अब भी केस का सामना कर रहे हैं।