गुजरात के सूरत में शहर के कमिश्नर सतीश शर्मा ने निषेधाज्ञा जारी कर बर्थडे में चेहरे पर केक लगाना प्रतिबंधित कर दिया है। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत एक महीने तक की जेल हो सकती है। विशेष/गंभीर परिस्थितियों में यह सजा बढ़कर छह महीने तक भी जा सकती है।
केक, फोम, टेप सब पर रोक
कमिश्नर शर्मा की यह निषेधाज्ञा केवल केक ही नहीं, सार्वजनिक स्थल पर जन्मदिन समारोह के दौरान किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे या शरीर पर फोम, टेप या कोई रसायन लगाने पर भी लागू होगी। सोमवार को जारी इस निषेधाज्ञा के पीछे कुछ घटनाओं का प्रकाश में आना है, जहाँ कुछ लोगों की सार्वजनिक स्थल पर जन्मदिन मनाने में मजे-मजे में पिटाई हो रही थी।
पुलिस कमिश्नर के निषेधाज्ञा जारी करने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर (स्पेशल ब्रांच) पीएल चौधरी ने इस प्रकार के कार्य प्रतिबंधित करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना भारतीय दण्ड विधान (आईपीसी) की धारा 188 के तहत जारी की गई है, जो कि लोकसेवक के आदेश के उल्लंघन से जुड़ी है। यानि इस अधिसूचना के उल्लंघन के आरोप में किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है।
लोगों की जागरुकता के लिए कर रहें हैं
इस आदेश को तर्कसंगत ठहराने के लिए कमिश्नर जनता में जोखिम भरे जश्न के प्रति लोगों को जागरुक किए जाने की जरूरत का तर्क देते हैं। उनके अनुसार इस अधिसूचना को लोगों में स्पष्ट सन्देश देने और जागरुकता लाने के लिए जारी किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि गिरफ़्तारी केवल अधिसूचना के उल्लंघन की धारा में ही नहीं, हिंसा समेत हर संभव धारा के अंतर्गत की जाएगी। पुलिस के गश्ती दलों को भी ऐसे जन्मदिन के जश्नों पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। किसी भी हिंसा की भनक पड़ते ही पुलिस को हस्तक्षेप का आदेश है। सूरत की डुमास रोड पर अक्सर आपे से बाहर हो जश्न मनाने वाले लोग आ-जा रहे अन्य लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनते हैं।