Monday, December 23, 2024
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शेख सिराजुद्दीन ने कराई FIR, तमिलनाडु पुलिस ने मीडिया संस्थान ‘द कम्यून’ और BJP नेता को भेजा समन: भक्तों के साथ दुर्व्यवहार पर उठाई थी आवाज

ऑपइंडिया को पता चला है कि 'द कम्यून' के खिलाफ शेख सिराजुद्दीन नामक एक स्थानीय राजस्व विभाग के अधिकारी ने 29 जून को FIR दर्ज कराई थी।

तमिलनाडु की चिदंबरम टाउन पुलिस ने बीजेपी के सचिव एसजी सूर्या को समन जारी कर पेश होने के लिए कहा है। दरअसल, आरोप है कि प्राचीन नटराज मंदिर में आनी थिरुमंजनम उत्सव के दौरान हुई घटनाओं को लेकर एसजी सूर्या ने सोशल मीडिया पोस्ट पर अपमानजनक पोस्ट की थी। इसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। इस मामले में पुलिस ने न्यूज पोर्टल ‘द कम्यून’ से जुड़े कौशिक सुब्रमण्यन को भी 4 जुलाई को पेश होने के लिए कहा है।

पुलिस ने एक राजस्व अधिकारी की शिकायत के आधार पर सूर्या के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। राजस्व अधिकारी का आरोप है कि आनी थिरुमंजनम उत्सव के दौरान सूर्या ने स्थानीय अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट की थी। 

वहीं, न्यूज पोर्टल ‘द कम्यून ने 28 जून को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में एचआर एंड सीई अधिकारी व पुलिस पर दीक्षितों को परेशान करने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अधिकारियों द्वारा दीक्षितों को धक्का दिया गया और उनके धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया गया।

दरअसल 24-28 जून तक चले चार दिवसीय आनी थिरुमंजनम उत्सव के दौरान कुड्डालोर जिले के चिदंबरम मंदिर में कनगासाबाई मंडपम में भक्तों को प्रवेश करने से मना कर दिया था। मंदिर प्रशासन का कहना था कि इस उत्सव के दौरान बहुत सारे लोग मंदिर में आते हैं। ऐसे में भीड़ से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन ने एक नोटिस भी लगाया था। लेकिन हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग ने यह नोटिस हटा दिया था।

इसके बाद दीक्षितरों और अधिकारियों के बीच बहस हुई। बहस के बाद एचआर एंड सीई अधिकारी ने दीक्षितरों पर मारपीट करने और काम में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में एक पुलिस अधिकारी ने कहा था, “पोधु दीक्षितर समिति के सचिव शिवराम दीक्षितर व कुछ पुजारियों समेत 10 लोगों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं और तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया गया है।”

शेख सिराजुद्दीन ने दर्ज कराई है FIR

ऑपइंडिया को पता चला है कि ‘द कम्यून’ के खिलाफ शेख सिराजुद्दीन नामक एक स्थानीय राजस्व विभाग के अधिकारी ने 29 जून को FIR दर्ज कराई थी। सिराजुद्दीन ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्होंने 2 अलग-अलग बस स्टैंड पर लोगों को एचआर एंड सीई अधिकारियों द्वारा दीक्षितरों के साथ दुर्व्यवहार की खबर पर चर्चा करते हुए सुना था। इसलिए उन्हें लगता है कि ‘द कम्यून’ की रिपोर्ट्स से चिदंबरम क्षेत्र में लॉ एंड आर्डर की समस्या पैदा हो सकती है।

सिराजुद्दीन ने यह भी कहा है कि ‘द कम्यून’ की रिपोर्ट का उद्देश्य कानून-व्यवस्था के मुद्दों को भड़काना और सरकार के खिलाफ अफवाहें पैदा करना था। बता दें कि ‘द कम्यून’ की रिपोर्ट दीक्षितरों के समर्थन व राज्य सरकार के विरोध में थी।

चिदंबरम मंदिर का है ताजा मामला

27 जून 2023 को हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) विभाग के अधिकारी वेल्विज़ी दो महिला पुलिस कर्मियों के साथ दीक्षितर और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) समर्थकों के विरोध के बीच कनागासाबाई में प्रवेश कर गए थे। इससे पहले हुए विवाद में दावा किया गया था कि चिदंबरम नटराजार मंदिर के पोथु दीक्षितरों ने आनी थिरुमंजनम उत्सव के दौरान भक्तों को कनागासाबाई से प्रार्थना करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

पोथु दीक्षितर श्री सबनयागर मंदिर के वंशानुगत पुजारी और संरक्षक हैं, उन्हें भगवान नटराज मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दीक्षितर की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि उन्हें धक्का देकर गिराया और उनके कपड़े फाड़ दिए गए।

गौरतलब है कि दीक्षितर सदियों से मंदिर का प्रबंधन करते आ रहे हैं। मंदिर प्रशासन ने अव्यवस्था से बचने के लिए त्योहारों के दौरान ऐतिहासिक रूप से दर्शन का समय और कार्यक्रमों में बदलाव किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है कि सरकार मंदिर प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK ने मंदिर के आसपास एचआर एंड सीई के अधिकारियों का उपयोग कर विवाद पैदा करने की कोशिश की।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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