उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पूर्व सांसद अतीक अहमद की कुल 7 संपत्तियाँ कुर्क की जा चुकी हैं। इन 7 संपत्तियों का कुल मूल्य लगभग 60 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। गुरुवार 27 अगस्त 2020 को अतीक अहमद की 2 संपत्ति कुर्क की गई थीं। जिनकी कीमत 35 करोड़ बताई जा रही है। वहीं बुधवार (26 अगस्त 2020) को 5 सम्पत्तियाँ कुर्क की गई थीं। और इन संपतियों की कीमत लगभग 25 करोड़ बताई जा रही है।
बुधवार को कार्रवाई की शुरुआत करते हुए प्रयागराज पुलिस ने सबसे पहले अतीक अहमद की 5 संपत्तियों को चिन्हित किया। इसके बाद उन संपत्तियों को कुर्क किया गया। दिन बीत जाने के कारण दो संपत्तियों की कुर्की नहीं हो पाई थी। अगले दिन यानी गुरुवार को प्रयागराज स्थित खुल्दाबाद की 2 संपत्तियों को कुर्क किया गया। जिसमें एक मकान चकिया में स्थित था और दूसरा करबला में। इस कार्रवाई में पुलिस के अलावा नगर निगम, प्रयागराज विकास प्राधिकरण और राजस्व विभाग भी शामिल था।
इस संबंध में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक दीक्षित ने भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्व बाहुबली सांसद की कुल 7 संपत्तियाँ कुर्क की जा चुकी हैं। इनका संभावित मूल्य लगभग 60 से 65 करोड़ रुपए है। साथ ही प्रयागराज शहर में भू माफ़ियाओं द्वारा तमाम तरह के अपराधों के माध्यम से इकट्ठा की गई संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई जारी रहेगी। ख़बरों के मुताबिक़ अतीक अहमद की कुल 20 संपत्तियों की सूची बनाई गई है जिन्हें कुर्क किया जाना है। जिसमें 7 कुर्क की जा चुकी हैं और लगभग 13 संपत्तियों का मामला अदालत में लंबित है।
प्रयागराज जिला प्रशासन के मुताबिक़ अतीक अहमद पर 31 मामले और 7 अन्य मामले दर्ज हैं। इसके अलावा अतीक अहमद और उसके रिश्तेदारों के 12 हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अतीक अहमद के बेटे अब्बास अहमद पर भी लखनऊ स्थित आवास पर 7 हथियारों के लाइसेंस लेने पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसे बाद में दिल्ली स्थित आवास के पते पर स्थानांतरित किया जा चुका था। अभी तक ऐसे 16 हथियारों का पता चला है जो अतीक अहमद द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे। अभी तक अतीक अहमद के कुल 6 प्लाट, 6 घर, 2 गाड़ियाँ जब्त की जा चुकी हैं। 6 बैंक एकाउंट भी बंद किए जा चुके हैं। अतीक के गैंग से जुड़े लोगों पर भी कार्रवाई जारी है।
इस संबंध में प्रयागराज के जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने पहले ही आदेश जारी किया था। आदेश के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश की बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा-14 (1) के अंतर्गत अतीक अहमद की कुल सात सम्पत्तियों (अवैध) को कुर्क करने का आदेश जारी किया था। इस आदेश में चकिया में स्थित तीन मकान, कालिंदीपुरम में स्थित एक मकान, ओमप्रकाश सभासद नगर में एक मकान, सिविल लाइन में एक मकान और कर्बला में एक मकान शामिल था।
इन मकानों में मकान नं0-95 डी/1/3 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-3/6डी/1 कर्बला थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-95 डी/4 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-95 सी/57के/1 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-24 एमआईजी कालिंदीपुरम थाना धूमनगंज, मकान नं0-197/39 महात्मा गाँधी मार्ग थाना सिविल लाइन्स, मकान नं0-95/51 ओम प्रकाश सभासद नगर शामिल थे। अतीक अहमद की संपत्तियों को कुर्क किए जाने की संस्तुति पहले ही जारी कर दी गई थी। एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने अपनी रिपोर्ट में यह संस्तुति जारी की थी। संस्तुति की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए जिलाधिकारी ने अतीक अहमद की अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया था।
जिलाधिकारी ने प्रभारी निरीक्षक थाना खुल्दाबाद को मकान नं0-95 डी/1/3, मकान नं0-95 डी/4, मकान नं0-95 सी/57के/1 और मकान नं0-3/6डी/1 की अचल सम्पत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया था। इसके अलावा प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन्स को मकान नं0-197/39 महात्मा गाँधी मार्ग की अचल सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया था। इसके बाद जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने यह भी स्पष्ट किया था कि अतीक अहमद की इन संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश का अनुपालन 28 अगस्त के पहले करना है। जिलाधिकारी ने अतीक अहमद के पास मौजूद हथियारों को लेकर भी अहम आदेश जारी किया था। उन्होंने अतीक अहमद समेत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुल 23 लोगों के शास्त्र लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया था।