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अतीक अहमद पर योगी सरकार सख्त: प्रयागराज की 7 संपत्तियों की कुर्की के आदेश, हथियार लाइसेंस भी होगा रद्द

प्रयागराज जिला प्रशासन ने अतीक अहमद की कुल 7 अचल संपत्तियों को कुर्की करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रयागराज के जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने उत्तर प्रदेश की बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा-14 (1) के अंतर्गत अतीक अहमद की कुल सात सम्पत्तियों (अवैध) को कुर्क करने का आदेश जारी किया है।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से अपराधियों और माफियाओं पर कार्रवाई जारी है। पिछले कुछ समय में योगी सरकार ने राज्य के कई ऐसे नामों पर शिकंजा कसा है। जो अपराध की दुनिया में जाने-पहचाने नाम थे और राजनीति से भी अच्छा भला संबंध रखते थे। इस कड़ी में योगी सरकार ने पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद पर कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में अतीक अहमद की तमाम अवैध संपत्तियाँ हैं। योगी सरकार ने इन संपत्तियों की कुर्की के आदेश जारी किए हैं।   

न्यूज़ 18 में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक़ प्रयागराज जिला प्रशासन ने अतीक अहमद की कुल 7 अचल संपत्तियों को कुर्की करने के निर्देश जारी किए हैं। प्रयागराज के जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी ने उत्तर प्रदेश की बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा-14 (1) के अंतर्गत अतीक अहमद की कुल सात सम्पत्तियों (अवैध) को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश में चकिया में स्थित तीन मकान, कालिंदीपुरम में स्थित एक मकान, ओमप्रकाश सभासद नगर में एक मकान, सिविल लाइन में एक मकान और कर्बला में एक मकान शामिल है।    

इन मकानों में मकान नं0-95 डी/1/3 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-3/6डी/1 कर्बला थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-95 डी/4 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-95 सी/57के/1 चकिया थाना खुल्दाबाद, मकान नं0-24 एमआईजी कालिंदीपुरम थाना धूमनगंज, मकान नं0-197/39 महात्मा गाँधी मार्ग थाना सिविल लाइन्स, मकान नं0-95/51 ओम प्रकाश सभासद नगर शामिल हैं। अतीक अहमद की संपत्तियों को कुर्क किए जाने की संस्तुति पहले ही जारी कर दी गई थी। एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने अपनी रिपोर्ट में यह संस्तुति जारी की थी। संस्तुति की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए जिलाधिकारी ने अतीक अहमद की अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया था।     

जिलाधिकारी ने प्रभारी निरीक्षक थाना खुल्दाबाद को मकान नं0-95 डी/1/3, मकान नं0-95 डी/4, मकान नं0-95 सी/57के/1 और मकान नं0-3/6डी/1 की अचल सम्पत्तियों का प्रशासक नियुक्त किया है। इसके अलावा प्रभारी निरीक्षक थाना सिविल लाइन्स को मकान नं0-197/39 महात्मा गांधी मार्ग की अचल सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया है।   

जबकि प्रभारी निरीक्षक थाना धूमनगंज को मकान नं0-95/51 ओम प्रकाश सभासद नगर और मकान नं0-24 एमआईजी कालिंदीपुरम की अचल सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया है। इसके बाद जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अतीक अहमद की इन संपत्तियों को कुर्क करने के आदेश का अनुपालन 28 अगस्त के पहले करना है।   

इतना ही नहीं जिलाधिकारी ने अतीक अहमद के पास मौजूद हथियारों को लेकर भी अहम आदेश जारी किया है। उन्होंने अतीक अहमद समेत आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कुल 23 लोगों के शास्त्र लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया है। जिलाधिकारी ने इन 23 लोगों पर लगाई गई तमाम गंभीर धाराओं को आधार बनाते हुए इनके हथियार का लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति जारी की। इस मामले में भी एसएसपी की रिपोर्ट का हवाला लिया गया है।   

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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