Friday, November 22, 2024
Homeदेश-समाजबीवी के साथ गुदा मैथुन अपराध नहीं, नहीं ठहराया जा सकता पति को दोषी:...

बीवी के साथ गुदा मैथुन अपराध नहीं, नहीं ठहराया जा सकता पति को दोषी: हाई कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि एक दंपत्ती के बीच निजी तौर पर सहमति से बनाए गए सम्बन्धों पर धारा 377 की कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील की सुनवाई कर रहा था। यह अपील उसने अपनी पत्नी द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमे के विरुद्ध लगाई थी।

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ गुदा मैथुन करना अपराध नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करके पति को राहत दे दी और कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ भी की।

हाई कोर्ट ने इस मामले को सुनते हुए कहा, “कथित कृत्य भी IPC की धारा 375 के अंतर्गत आता है और इसके अपवाद 2 के अनुसार, पति को गुदा मैथुन के लिए IPC की धारा 375 के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इन परिस्थतियों में पति के विरुद्ध धारा 377 के तहत भी मामला नहीं बनता।”

कोर्ट ने कहा कि एक दंपत्ती के बीच निजी तौर पर सहमति से बनाए गए सम्बन्धों पर धारा 377 की कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील की सुनवाई कर रहा था। यह अपील उसने अपनी पत्नी द्वारा दर्ज करवाए गए मुकदमे के विरुद्ध लगाई थी।

महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया था कि वह उसके साथ जबरदस्ती अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है। वह इसके लिए दबाव डालता है। महिला ने आरोप लगाया था कि उसका पति लगातार उसके साथ गुदा मैथुन करता है। महिला ने आरोप लगाया कि गुदा मैथुन के कारण उसको गंभीर घाव हुए जिसका उसने अलग-अलग अस्पतालों में इलाज करवाया।

इसी आधार पर महिला ने अपने पति को अप्राकृतिक यौन संबंध का आरोपित बनाने को लेकर मामला दर्ज करवाया था। महिला के पति की तरफ से वकील ने कोर्ट में कहा कि दोनों विवाहित हैं और प्रत्येक मौके पर सेक्स से पहले सहमति की बात यहाँ शून्य हो जाती है।

महिला के पति की तरफ से भी यह भी दलील दी गई कि दंपती के संबंध को बलात्कार नहीं ठहराया जा सकता तो फिर ऐसे में यह मामला नहीं बनता। हालाँकि, महिला के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि कोई भी महिला इस बात की अनुमति नहीं दे सकती है। कोर्ट ने इसी के साथ आरोपित पुरुष को इस मामले में रहत देते हुए धारा 377 के आरोपों के समन खारिज कर दिए। उसके खिलाफ कई और धाराओं में भी मामला दर्ज करवाया गया है, वह चलते रहेंगे।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

सालों तक मर्जी से रिश्ते में रही लड़की, नहीं बनता रेप का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की FIR: कहा- सिर्फ ब्रेक अप हो...

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शादी के झूठे वादे के आधार पर किए गए रेप की FIR को खारिज कर दिया और आरोपित को राहत दे दी।

AAP ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए निकाली पहली लिस्ट, आधे से ज्यादा बाहरी नाम, 3 दिन पहले वाले को भी टिकट: 2 पर...

AAP ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। इनमें से 6 उम्मीदवार भाजपा और कॉन्ग्रेस से आए हुए हैं।
- विज्ञापन -