आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल की पिटाई मामले में गिरफ्तार विभव कुमार ने जमानत माँगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक विभव कुमार ने निचली अदालत में जमानत याचिका दाखिल की है। इस बीच, दिल्ली पुलिस विभव कुमार को लेकर अरविंद केजरीवाल के घर पहुँची और स्वाति मालीवाल की पिटाई का सीन रिक्रिएट किया। इससे पहले दिल्ली पुलिस स्वाति मालीवाल को ले जाकर भी सीन रिक्रिएट कर चुकी है।
कोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, विभव कुमार ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। फिलहाल उन्हें 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। विभव कुमार को कोर्ट ने पहले 5 दिन की हिरासत में भेजा था, इस दौरान दिल्ली पुलिस उन्हें मुंबई भी लेकर गई थी, जहाँ कथित तौर पर विभव कुमार ने अपना फोन फॉर्मेट किया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 24 मई 2024 को विभव को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से उनकी हिरासत अवधि बढ़ाने की अपील की, जिसके बाद कोर्ट ने उनकी हिरासत को 4 दिनों के लिए बढ़ा दिया था।
इसके बाद विभव कुमार ने आज यानी 25 मई 2024 को निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की है। उन्होंने कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। इस मामले में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस से जवाब माँगा है।
वहीं, इस बीच दिल्ली पुलिस की टीम विभव कुमार लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुँची और सीन को री-क्रिएट किया। विभव कुमार को दिल्ली पुलिस तीन जगहों पर लेकर गई थी। पुलिस के मुताबिक, विभव कुमार ने 17 मई को अपना फोन फॉर्मेट किया था और कहा था कि उनका फोन खराब हो गया है। हालाँकि दिल्ली पुलिस उन्हें मुंबई लेकर भी गई, जिसके बाद माना जा रहा है कि दिल्ली पुलिस उनके फोन के डेटा को रिकवर करने में जुटी है।
बता दें कि विभव कुमार को 18 मई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो 17 मई को मुंबई से लौटे थे, जबकि स्वाति मालीवाल की पिटाई 13 मई 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में हुई थी। इसके तीन दिनों बाद स्वाति मालीवाल ने विभव कुमार के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी, जब दिल्ली पुलिस की टीम ने स्वाति मालीवाल के घर पर उनके साथ 4 घंटे तक बातचीत की थी। स्वाति मालीवाल ने अपने बयान में बताया है कि विभव कुमार ने काफी बेरहमी से उन्हें पीटा था।
इसके बाद सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में स्वाति मालीवाल के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें एफआईआर में भारतीय दंड की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), धारा 341 (गलत तरीके से रोकना), धारा 354 (बी) (महिला पर हमला या आपराधिक बल का उपयोग) के तहत आरोप शामिल हैं। कोड. इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और धारा 509 (शब्द, इशारा, या किसी महिला की गरिमा का अपमान करने का इरादा) के तहत आरोप शामिल किए गए हैं।