सपा नेता आजम खान को फर्जी पैन कार्ड केस में 7 साल की जेल, बेटा अब्दुल्ला भी इसी केस में जाएगा जेल: रामपुर कोर्ट ने दोनों पर ₹50-50 हजार का लगाया जुर्माना

रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एक बार फिर दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। फैसला आने के तुरंत बाद पुलिस ने दोनों को वहीं कोर्ट परिसर में हिरासत में ले लिया।

यह मामला वर्ष 2019 का है, जब भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला को चुनाव लड़ने योग्य दिखाने के लिए दो अलग-अलग जन्मतिथि वाले दस्तावेजों का इस्तेमाल कर दो पैन कार्ड बनवाए गए।

असली रिकॉर्ड के अनुसार उनकी जन्म तिथि 1 जनवरी 1993 है, जिससे 2017 के चुनाव तक वे 25 वर्ष के नहीं हुए थे। इसी वजह से एक दूसरा पैन कार्ड बनवाया गया, जिसमें जन्म वर्ष 1990 दर्शाया गया था। गौरतलब है कि आजम खान दो महीने पहले ही सीतापुर जेल से रिहा हुए थे, जबकि अब्दुल्ला लगभग नौ महीने पहले हरदोई जेल से बाहर आए थे।