हाई कोर्ट ने फिलहाल मस्जिद की निचली दो मंजिलों को तोड़ने पर रोक लगाई हुई है, जबकि ऊपरी मंजिलों को हटाने की अनुमति दी गई है। 11 सितंबर 2024 को मस्जिद कमेटी ने कथित अवैध हिस्से को हटाने की सहमति दी थी। इसके बाद 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त की कोर्ट ने मस्जिद की तीन मंजिलों को गिराने की अनुमति दी।
मुस्लिम पक्ष द्वारा इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 30 नवंबर को खारिज कर दिया था। बाद में 3 मई 2025 को नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की निचली दो मंजिलों को भी अवैध घोषित कर दिया। इस आदेश के खिलाफ दायर याचिका को भी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 30 अक्टूबर को खारिज कर दिया।
मामला हाई कोर्ट पहुँचने पर मुस्लिम पक्ष ने ऊपरी तीन मंजिलों को गिराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद कोर्ट ने निचली दो मंजिलों को तोड़ने पर अंतरिम रोक लगा दी। इसी के तहत अब वक्फ बोर्ड तीसरी मंजिल को हटाने की कार्रवाई कर रहा है।

