प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया है कि वह दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपित बनाएगी। ED ने कोर्ट को बताया है कि वह AAP के एक प्रवक्ता को भी आरोपित बनाने जा रही है। इसके लिए नई चार्जशीट लगाई जाएगी।
मंगलवार (14 मई, 2024) को ED ने दिल्ली हाई कोर्ट में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत का विरोध किया। इस मामले की सुनवाई जस्टिस स्वर्ण कांत शर्मा की बेंच कर रही थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान ही ED ने कोर्ट को बताया कि वह AAP को भी इस मामले में आरोपित बनाएगी। ED ने सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि वह AAP को आरोपित बनाने के लिए मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी, इसी चार्जशीट में ED AAP के एक प्रवक्ता को भी दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपित बनाएगी।
ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी राजनीतिक दल को भ्रष्टाचार के मामले में आरोपित बनाया जा रहा है। ED ने सुप्रीम कोर्ट में AAP को इस मामले में शामिल करने को लेकर सूचना दी थी। AAP को आरोपित बनाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश काम आया है।
एक सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि PMLA एक्ट के तहत आम आदमी पार्टी को आरोपित बनाया जा सकता है। हाई कोर्ट ने कहा था कि PMLA एक्ट में किसी कम्पनी को धारा 70 के तहत जाँच के दायरे में लाया जा सकता है। चूंकि राजनीतिक दल और कम्पनी, दोनों ही लोगों संगठन होते हैं, ऐसे में राजनीतिक दलों को भी इस धारा के तहत जाँच में लाया जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि AAP के मुखिया अरविन्द केजरीवाल थे इसलिए वह AAP द्वारा किए गए घोटाले के जिम्मेदार होंगे।
दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान ED ने आरोप लगाया कि मुकदमे को धीमा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ED ने कहा कि मुकदमे को धीमा करने के लिए याचिकाएँ लगाई जा रही हैं। ED ने कहा कि इस मामले में अब तक 250 याचिकाएँ लगाई गई हैं।
गौरतलब है कि शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अंतरिम जमानत दे दी थी। उन्हें यह जमानत चुनाव प्रचार के लिए मिली थी। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है।