₹50 लाख में लड़की ‘खरीद’ कर उसके साथ बलात्कार के आरोप में फँसे गोवा कॉन्ग्रेस के पणजी से विधायक अतानासियो मोनसेराते की अभियोग हटाने की अपील गोवा के न्यायालय ने ख़ारिज कर दी है। सत्र न्यायालय की जज शेरीन पॉल को 2016 के इस मामले की चार्जशीट में मामला चलाने लायक दम दिखा है। उन्होंने आरोप तय करने की आधिकारिक तारीख 12 जून घोषित की है।
376, पॉक्सो का मामला, विधायक ने कहा, ‘खुद चाहता हूँ जल्द फैसला’
अतानासियो ‘बाबुश’ मोनसेराते पर आरोप है कि उन्होंने एक नाबालिग किशोरी को नशे की दवा देकर 2016 में उसके साथ बलात्कार किया। उन पर अब इस मामले में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत नाबालिग से बलात्कार के अलावा गैर-कानूनी तौर पर किशोरी को अपने कब्जे में रखने का भी मुकदमा चलेगा। पहले भी रंगदारी के मामले में फँस चुके अतानासियो को उस समय समर्पण करने पर आठ दिन हवालात में बिताने के बाद जमानत मिल गई थी। उस समय उन्होंने तत्कालीन गोवा सरकार की राजनीतिक दुर्भावना से मामले को प्रेरित बताया था।
अपने खिलाफ आरोप तय होने की खबर पर नाखुशी जताते हुए अतानासियो ने कहा कि उनके वकील ने पहले ही इसका अंदेशा जता दिया था। उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनके वकील अब इस मामले को जल्दी-से-जल्दी निपटने के लिए उच्च न्यायालय से अपील करेंगे। वह रोज़ाना सुनवाई के लिए भी तैयार हैं।
31 को एक और छेड़छाड़ का मामला
31 मई को अतानासियो, मेयर उदय मडकईकर और पूर्व मेयर यतिन पारेख के खिलाफ एक महिला के साथ छेड़छाड़ (मोलेस्टेशन) और अभद्रता का नया मामला भी दर्ज हुआ है। यह एक अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई के दौरान का वाकया है। विधायक ने इस मामले में भी खुद को निर्दोष बताते हुए 1 जून को अग्रिम जमानत याचिका दायर कर दी थी। इस मामले में उन पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 323 (जानबूझकर चोट पहुँचाना), 354 (शील भंग), 504 (शांति भंग), 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज हुआ था।