कोरोना मरीजों को भर्ती करने से किया मना तो दर्ज होगा केस: CM योगी ने अस्पतालों को दिया आदेश

यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 27 हजार से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अस्पतालों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने आदेश दिया है कि जो कोई भी मरीजों को भर्ती करने में ढिलाई करता दिखा, उस पर केस दर्ज होगा।

सीएम योगी के इस आदेश के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कमिश्नर, डीएम और सीएमओ को आदेश जारी कर दिए हैं। सबको बताया जा रहा है कि डीएम और सीएमओ स्तर से भेजे जा रहे कोरोना संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती करने में लापरवाही करने वालों के खिलाफ नियमानुसार महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई होगी।

बता दें कि योगी सरकार ने राज्य की गंभीर स्थिति को देखते हुए कोरोनाकाल में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं। इसके तहत मास्क (Mask) नहीं लगाने पर पहली बार 1 हजार का जुर्माना और दूसरी बार में 10 हजार का जुर्माना वसूल किया जाएगा।

इसके अलावा यूपी सरकार ने राज्य में स्थिति नियंत्रित करने के लिए कई और दिशा निर्देश दिए हैं। इनके मुताबिक यूपी में सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाज़ार दफ़्तर बंद होंगे। इस दिन व्यापक सेनेटाइजेशन अभियान चलेगा।

उल्लेखनीय है कि हाल में योगी सरकार ने मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना को लेकर जोर दिया था, जिसके बाद कई जगह ऑक्सीजन जेनरेशन प्लांट की स्थापना हुई, जबकि कइयों में इसके लिए काम अब भी जारी है।

UP में कोरोना की हालत

उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 27, 426 नए कोरोना मरीजों की पहचान की गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 4 हजार 222 लोग पूरी तरह से ठीक होकर घर लौटे हैं और 104 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है।

ऑपइंडिया स्टाफ़: कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया