दिल्ली के राउज अवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 11 दिसम्बर, 2023 तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने इस मामले की विस्तार से सुनवाई करते हुए पाया कि अभी प्रवर्तन निदेशालय (ED) कुछ और कागज जमा करेगा।
कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस भेजते हुए कहा कि 24 नवम्बर को इसी मामले में जेल में बंद आरोपित बिनय बाबू की अंतरिम जमानत याचिका पर बहस होगी। कोर्ट ने मामले में वकीलों की धीमी गति पर भी चिंता जताई और उन्हें जल्दी प्रक्रिया पूरा करने को कहा।
Delhi | Rouse Avenue Court extends judicial custody of Manish Sisodia and others till December 11 in Delhi excise policy case.
— ANI (@ANI) November 21, 2023
Court heard the matter at length and noted that several documents are yet to file by the ED to accused persons.
Meanwhile Court expressed displeasure… pic.twitter.com/Y3N46qehd4
गौरतलब है कि दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली शराब घोटाला नीति मामले में 9 मार्च 2023 में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। वह तब से कई बार कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए याचिका लगा चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी है। इसी मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी जेल में बंद हैं।
गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपितों पर वर्ष 2021 में लाई गई शराब नीति के जरिए घोटाले का आरोप है। बताया गया है कि दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लाकर निजी शराब विक्रेताओं को बड़ा फायदा पहुँचाया। इन व्यापारियों से फायदे के एवज में सैकड़ों करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को मिले जिन्हें उसने चुनाव लड़ने में उपयोग किया।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया से भी प्रश्न पूछे। सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों से कोर्ट ने कहा कि आप अब तक जाँच एजेंसी से कागजों की सॉफ्ट कॉपी माँग रहे थे और अब हार्ड कॉपी माँग रहे हैं। आप इसकी सुनवाई में देर लगाना चाहते हैं क्या?
वहीं इस मामले की जांच एजेंसी ED ने कहा कि उसने सभी आरोपितों के वकीलों को मेल के जरिए कागज उपब्ध करवा दिए हैं। ED का कहना है कि अब उन्हीं कागजों की हार्ड कॉपी माँगी जा रही है जिससे सुनवाई में देरी हो। हाल ही में कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने उन्हें 6 घंटे की मोहलत दी थी।