बिहार के यूट्यूबर पत्रकार मनीष कश्यप (Manish Kashyap) के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की है। इसका विरोध हो रहा। उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है।
मनीष कश्यप पर एनएसए के तहत कार्रवाई की बात सामने आने के बाद भाजपा विधायक ने ट्वीट कर कहा है, “लश्कर वाली इशरत जहाँ बिहार की बेटी थी और यूट्यूब से पेट पालने वाला मनीष कश्यप बिहार का आतंकी है, वाह नीतीश जी।” तमिलनाडु में बिहार के श्रमिकों पर हमले के कथित दावों की रिपोर्टिंग पर हुए विवाद के बाद मनीष कश्यप ने सरेंडर किया था। बाद में उन्हें तमिलनाडु पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ले गई थी।
लश्कर वाली इशरत जहाँ बिहार की बेटी थी, यूट्यूब से पेट पालने वाला मनीष कश्यप बिहार का आतंकी है, वाह नीतीश जी !!
— Dr. Shalabh Mani Tripathi (@shalabhmani) April 6, 2023
नीतीश कुमार ने क्या कहा था
बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गुजरात के चर्चित इशरात जहाँ एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कथित तौर पर इशरत को बिहार की बेटी कहा था और एनकाउंटर की जाँच की माँग की थी। हालाँकि, बाद में नीतीश कुमार अपने बयान से पलट गए थे और सफाई दी थी कि मीडिया ने उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया। रिपोर्टों की मानें तो पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर ने भी साल 2013 में इशरत को बिहार की बेटी कहा था। उस समय अली अनवर जेडीयू में थे। इतना ही नहीं तेज प्रताप ने भी नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए इशरत को बिहार की बेटी कहा था।
लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी थी इशरत
इशरत जहाँ को गुजरात पुलिस ने 2004 में एक एनकाउंटर के दौरान मार गिराया था। इस मुठभेड़ में उसके साथियों जावेद शेख उर्फ प्रग्णेश पिल्लै, अमजद अली अकबर अली राणा और जीशान जौहर को भी मार गिराया गया था। इस एनकाउंटर पर सवाल उठने के बाद कई एजेंसियों ने इसकी जाँच की थी। मार्च 2021 में कोर्ट ने इशरत जहाँ को लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी मानते हुए एनकाउंटर को सही ठहराया था।
सुप्रीम कोर्ट पहुँचे मनीष कश्यप
मनीष कश्यप ने नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सभी मामले एक साथ करने की अपील की है। अर्जी पर गुरुवार (6 अप्रैल 2023) को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। इससे पहले मदुरै कोर्ट ने कश्यप को 19 अप्रैल 2023 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।