दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता व दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन (Satyendra Kumar Jain) को सोमवार (13 जून 2022) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने सत्येंद्र जैन को 30 मई की रात को गिरफ्तार किया था। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering Case) का आरोप है। बताया जा रहा है कि कोर्ट दिल्ली के मंत्री की जमानत याचिका पर मंगलवार (14 जून, 2022) को सुनवाई करेगा। यह जमानत याचिका पिछले सप्ताह ही दायर की गई थी।
Delhi | Rouse Avenue court sends AAP leader and Delhi Minister Satyendar Jain to 14-day judicial custody in an alleged money laundering case pic.twitter.com/CrWgVjSHAR
— ANI (@ANI) June 13, 2022
अदालत में सत्येंद्र जैन की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पूछताछ के तरीके और ईडी के जाँच के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जाँच एजेंसी केवल परेशान करने के लिए हिरासत की माँग कर रही है। जैन को डिस्पेप्सिया समेत कई बीमारियाँ हैं। उन्हें कोरोना भी हुआ था और वह ईडी के जाँच के तरीके से परेशान हैं।
उल्लेखनीय है कि 6 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ‘आप’ नेता के घर सहित उनके 7 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने 2.82 करोड़ की अघोषित नकदी व 1.80 किग्रा सोना बरामद किया था। इसके बाद ईडी ने 9 जून को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। उस वक्त भी कोर्ट ने AAP आप नेता को 13 जून तक के लिए ईडी की कस्टडी में भेज दिया था।
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि साल 2017 में आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सत्येंद्र जैन के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसी शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने AAP नेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। जाँच एजेंसी ने ये आरोप लगाया था कि जैन चार कंपनियों से मिली फंडिंग के स्त्रोत के बारे में नहीं बता सके थे, जबकि वो उसमें शेयर होल्डर थे। इन कंपनियों ने कथित तौर पर 2010 से 2014 तक 16.39 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी।