Friday, April 26, 2024
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मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन के 7 ठिकानों पर पड़ा ED का छापा: गिरफ्तारी के बाद 9 जून तक हिरासत में रहेंगे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी के नेता के घर और उनके अन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। ये छापेमारी हवाला ट्रांजैक्शन संबंधित है जिसे सोमवार को तड़के शुरू किया गया और खबर लिखे जाने तक यह जारी रही।

आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता व दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन (Satyendra Kumar Jain) के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिकंजा कसता जा रहा है। सोमवार (6 जून 2022) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आम आदमी पार्टी के नेता के घर सहित उनके 7 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। ये छापेमारी हवाला ट्रांजैक्शन संबंधित है जिसे सोमवार को तड़के शुरू किया गया और खबर लिखे जाने तक यह जारी रही। वहीं सत्येंद्र जैन कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 जून तक ईडी की हिरासत में हैं।

उल्लेखनीय है कि जैन को ईडी ने 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था। बाद में निचली अदालत ने उन्हें 31 मई को ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले लोअर कोर्ट ने पूछताछ के दौरान एक वकील की मौजूदगी की अनुमति दी थी। वकील को कुछ दूरी पर रहने की इजाजत दी गई थी, जहाँ से वह कुछ भी नहीं सुन सकता था, लेकिन देख सकता था कि क्या हो रहा था। हालाँकि बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा दी थी।

कोर्ट ने निर्देश को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जज ने कहा कि मंत्री के खिलाफ कोई शिकायत या एफआईआर दर्ज नहीं है। जैन बयान दर्ज कराने के दौरान वकील की माँग नहीं कर सकते।

क्या है पूरा मामला

गौरतलब है कि साल 2017 में आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सत्येंद्र जैन के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसी शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने AAP नेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। इसमें ये आरोप लगाया गया था कि जिसमें जाँच एजेंसी ने ये आरोप लगाया था कि जैन चार कंपनियों से मिली फंडिंग के स्त्रोत का के बारे में नहीं बता सके थे। जबकि, वो उसमें शेयर होल्डर थे। इन कंपनियों ने कथित तौर पर 2010 से 2014 तक 16.39 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी।

साल 2019 में नवंबर में गृह मंत्रालय ने आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी थी।

इसी साल अप्रैल 2022 में ED ने कार्रवाई करते करते हुए अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड व अन्य की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्तियों को PMLA एक्ट 2002 के तहत जब्त कर लिया था। ED ने ये कार्रवाई आप मंत्री सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य के खिलाफ दर्ज आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में की थी।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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