प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कहा है आम आदमी पार्टी (AAP) नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) जेल में ‘स्विमिंग पूल’ चाहते हैं। दरअसल, सत्येंद्र जैन ने अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। इसका विरोध करते हुए ED ने कोर्ट को यह जानकारी दी।
सत्येंद्र जैन की याचिका पर जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस एम एम सुंदरेश की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान जैन के वकील ने कोर्ट के सामने उनकी मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के साथ बताया गया कि सत्येंद्र जैन ने 21 जुलाई अपनी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराया है। फिलहाल वह इससे उबर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट में सत्येंद्र जैन को रिकवरी के लिए फिजियोथेरेपी, जलीय व्यायाम जैसी चीजें करने के लिए कहा गया है।
सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील अभिषेक मनु सिंघवी के वकील ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत बढ़ाने की अपील की। हालाँकि, ED की ओर से पेश वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इसका विरोध किया। साथ ही कहा कि अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए मेडिकल एडवाइजरी काफी नहीं है। यही नहीं वकील एसवी राजू ने जोर देकर कहा कि जैन के मेडिकल टेस्ट एम्स द्वारा किए जाने चाहिए। इसके बाद उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो वह सत्येंद्र जैन को फिजियोथेरेपी के लिए स्विमिंग पूल में ले जा सकते हैं।
एसवी राजू ने कहा, “सत्येंद्र जैन को आज सरेंडर करने दीजिए। हम उन्हें फिजियोथेरेपी देने के लिए तैयार हैं। जलीय व्यायाम के लिए अगर उन्हें स्विमिंग पूल की आवश्यकता होती है, तो हम उन्हें वहाँ भी ले जा सकते हैं। उनके द्वारा दिखाई गई मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे जमानत एक दिन भी बढ़ाई जा सके। जैन को सरेंडर करने के लिए कहिए।”
इस पर अदालत ने जेल के अंदर सत्येंद्र जैन को सुविधाएँ मिलने वाली तस्वीरों के वायरल होने को लेकर सवाल किया। कोर्ट ने कहा कि अगर वह फिजियोथेरेपी कराते हैं तो आप उनकी फोटो लेकर पब्लिश करा देते हैं। ऐसे में क्या किया जाए? कोर्ट की इस टिप्पणी पर ED के वकील एसवी राजू ने कहा, “सत्येंद्र जैन ने जेल में दूसरे कैदी से मालिश कराई थी। जैन के साथ किसी भी सामान्य याचिकाकर्ता की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए।” इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सत्येन्द्र जैन को दी गई अंतरिम जमानत 1 सितम्बर तक बढ़ा दी। इसके बाद उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केजरीवाल सरकार के पूर्व मंत्री और AAP नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मई 2022 में गिरफ्तार किया था। 1 साल से अधिक समय तक रहने के बाद 26 मई, 2023 को उन्हें इलाज कराने के लिए 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत दी गई थी। यह जमानत 11 जुलाई को खत्म होनी थी। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट देखते हुए कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी थी। इसके बाद 24 जुलाई को यह जमानत 5 हफ्तों के लिए बढ़ाई गई थी।