आईएनएक्स मीडिया स्कैम में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने सरेंडर करने की पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की याचिका दिल्ली की एक अदालत ने खारिज कर दी है। चिदंबरम फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। याचिका खारिज होने के कारण उन्हें अब 19 सितंबर तक जेल में ही रहना होगा।
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार की अदालत में चिदंबरम का पक्ष रखते हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी 20 और 21 अगस्त को पूर्व वित्त मंत्री को गिरफ्तार करने उनके घर गई थी। अब उन्हें हिरासत में लेने से बचने की दलीलें दे रही है।
इससे पहले सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करने से पहले कुछ पहलुओं की जॉंच जरूरी है। चिदंबरम को हिरासत में लेने से पहले एजेंसी छह अन्य लोगों से पूछताछ करना चाहती है।
उन्होंने कहा कि 21 अगस्त से पहले और आज भी चिदंबरम को गिरफ्तार करने की जरूरत के कई कारण हैं। लेकिन, अब न्यायिक हिरासत में होने के कारण वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं हैं। चिदंबरम को हिरासत में लेने के बाद एजेंसी उनका सामना जुटाए गए साक्ष्यों से करना चाहेगी।
Delhi Court dismisses Congress leader P. Chidambaram’s surrender application. Chidambaram had moved an application to surrender to Enforcement Directorate in INX media case. He is currently lodged in Tihar Jail under judicial custody, in CBI case pic.twitter.com/AiYANoCEil
— ANI (@ANI) September 13, 2019
गौरतलब है कि पॉंच सितंबर को सीबीआई अदालत ने चिदंबरम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में 19 सितंबर तक भेजने का आदेश दिया था। इसी दिन उनकी सरेंडर की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अग्रिम जमानत देने से पहले ही इनकार कर चुकी है।
आईएनएक्स मीडिया समूह को 2007 में 305 करोड़ रुपए की विदेशी रकम हासिल करने के लिए नियमों से परे जाकर एफआईपीबी की मंजूरी दी गई थी। उस वक्त चिदंबरम वित्त मंत्री थे। सीबीआई ने 15 मई 2017 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में ईडी ने भी इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था।