पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर अब आतंकवाद की धाराओं में केस नहीं चलेगा। ये आदेश वहाँ के हाईकोर्ट ने दिया है। पूर्व पीएम के ऊपर महिला जजों और पुलिसवालों को धमकी देने का आरोप लगने के बाद ये धाराएँ लगाई गई थीं।
इमरान खान के वकील फैजल चौधरी ने कोर्ट आदेशों के बारे में बताया, “कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान के कथित अपराध आतंकवादी गतिविधि जैसे नहीं लगते।” इसके अलावा उनके वकील चौधरी बोले कि इमरान खान के खिलाफ पूरा केस चलता रहेगा लेकिन आतंकवाद रोधी अदालत के बजाय अब सुनवाई साधारण कोर्ट में होगी।
Pakistan court orders to drop terrorism charges against former Pakistan PM #ImranKhan for allegedly threatening female judge and senior police officials. Two-judge panel of Islamabad HC handed down the verdict while accepting Imran Khan’s appeal to withdraw terrorism charges. pic.twitter.com/Ip0cxFMfSh
— All India Radio News (@airnewsalerts) September 19, 2022
बता दें कि इमरान खान ने कुछ समय पहले अपने एक करीबी की गिरफ्तारी के बाद उसकी जमानत याचिका खारिज किए जाने पर अपना एक बयान दिया था। इसी बयान में उन्होंने महिला जजों और पुलिस अधिकारियों को मंच से धमकी दी थी। इस बयान के बाद उनके ऊपर एफआईआर हुई और कार्रवाई शुरू की गई।
पुलिस ने उनके विरुद्ध एंटी टेररिज्म एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत केस दर्ज किया था। आतंकवाद से जुड़े केस में गिरफ्तारी न हो इसके लिए इमरान खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
याचिका में इमरान खान ने कहा था कि उनकी निडर आलोचना, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ उठाई आवाज के कारण वो सत्ताधारी पार्टी के निशाने पर हैं। इसी दुर्भावनापूर्ण मकसद से उनके खिलाफ एक झूठी शिकायत को दर्ज किया गया। याचिका में ये भी बताया गया कि सरकार ने इमरान खान को फर्जी केस मे गिरफ्तार करवाने के लिए हर हद्द पार कर दी।
बेल याचिका में लिखा था कि इमरान के ऊपर सरकार अब तक 17 एफआईआर दायर करवा चुकी है। इनमें हालिया तो राजनीति से प्रेरित है जिसमें उनको गलत मंशा से और फर्जी ढंग से फँसाया गया है।