Monday, December 23, 2024
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इमरान खान पर नहीं चलेगा आतंकवाद का केस: पाकिस्तानी अदालत का फैसला, रैली में महिला जज को धमकाया था

इमरान खान के वकील फैजल चौधरी ने बताया कि इमरान खान के खिलाफ पूरा केस चलता रहेगा लेकिन आतंकवाद रोधी अदालत के बजाय अब सुनवाई साधारण कोर्ट में होगी।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर अब आतंकवाद की धाराओं में केस नहीं चलेगा। ये आदेश वहाँ के हाईकोर्ट ने दिया है। पूर्व पीएम के ऊपर महिला जजों और पुलिसवालों को धमकी देने का आरोप लगने के बाद ये धाराएँ लगाई गई थीं।

इमरान खान के वकील फैजल चौधरी ने कोर्ट आदेशों के बारे में बताया, “कोर्ट ने कहा है कि इमरान खान के कथित अपराध आतंकवादी गतिविधि जैसे नहीं लगते।” इसके अलावा उनके वकील चौधरी बोले कि इमरान खान के खिलाफ पूरा केस चलता रहेगा लेकिन आतंकवाद रोधी अदालत के बजाय अब सुनवाई साधारण कोर्ट में होगी।

बता दें कि इमरान खान ने कुछ समय पहले अपने एक करीबी की गिरफ्तारी के बाद उसकी जमानत याचिका खारिज किए जाने पर अपना एक बयान दिया था। इसी बयान में उन्होंने महिला जजों और पुलिस अधिकारियों को मंच से धमकी दी थी। इस बयान के बाद उनके ऊपर एफआईआर हुई और कार्रवाई शुरू की गई।

पुलिस ने उनके विरुद्ध एंटी टेररिज्म एक्ट की धारा 7 के अंतर्गत केस दर्ज किया था। आतंकवाद से जुड़े केस में गिरफ्तारी न हो इसके लिए इमरान खान ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

याचिका में इमरान खान ने कहा था कि उनकी निडर आलोचना, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ उठाई आवाज के कारण वो सत्ताधारी पार्टी के निशाने पर हैं। इसी दुर्भावनापूर्ण मकसद से उनके खिलाफ एक झूठी शिकायत को दर्ज किया गया। याचिका में ये भी बताया गया कि सरकार ने इमरान खान को फर्जी केस मे गिरफ्तार करवाने के लिए हर हद्द पार कर दी।

बेल याचिका में लिखा था कि इमरान के ऊपर सरकार अब तक 17 एफआईआर दायर करवा चुकी है। इनमें हालिया तो राजनीति से प्रेरित है जिसमें उनको गलत मंशा से और फर्जी ढंग से फँसाया गया है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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