पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी को अवैध ठहराए जाने के अगले दिन यानी शुक्रवार (12 मई 2023) को इस्लामाबाद हाईकोर्ट (IHC) ने PTI चीफ इमरान खान को दो सप्ताह की जमानत दे दी। यह मामला अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा, IHC ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज सभी मामलों में उनकी गिरफ्तारी पर 17 मई तक रोक लगा दी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बुधवार (17 मई 2023) तक किसी भी मामले में पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। बता दें कि इमरान खान ने दावा किया है कि शहबाज शरीफ की सरकार ने उनके खिलाफ 145 मामले दर्ज किए हैं।
BIG BREAKING: Islamabad HC stays Imran Khan’s arrest in ALL cases against him till May 17. HC issues orders that Imran must not be arrested until next Wednesday. pic.twitter.com/U6eIeerSki
— Law Today (@LawTodayLive) May 12, 2023
वहीं, इमरान खान के वकीलों ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चार अतिरिक्त याचिकाएँ भी दायर की थीं। इनमें हाईकोर्ट से इमरान खान के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को एक साथ जोड़ने का आग्रह किया था। इसके साथ ही याचिका में यह कहा गया था कि अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि उनके खिलाफ दर्ज मामलों का डिटेल उन्हें दी जाए।
पत्रकारों से बात करते हुए इमरान खान ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार करने वाली एजेंसी NAB के अधिकारियों ने उनके साथ ‘ठीक’ व्यवहार किया, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान उनके सिर पर थोड़ी चोट लग गई थी। उन्होंने आगे कहा, “मैं अपनी बीवी बुशरा बीबी से संपर्क नहीं कर पा रहा था। मैंने एनएबी टीम से कहा कि मुझे बात करने दें। उन्होंने मुझे बुशरा बीबी से लैंडलाइन पर बात करने दी।”
बता दें कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 मई 2023) को इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था। इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। उस वक्त IHC ने इस गिरफ्तारी को वैध बताया था।
सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा करते हुए कहा था कि उन्हें पुलिस लाइंस गेस्ट हाउस में रखा जाएगा, लेकिन उन्हें कैदी नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (CJP) उमर अता बंडियाल ने पुलिस प्रमुख को निर्देश देते हुए कहा, “सरकार को इमरान खान की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी।”
इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले पर CJP के अलावा जस्टिस मुहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनल्लाह वाली तीन सदस्यीय बेंच ने सुनवाई की। जब इमरान खान तीन सदस्यीय कोर्ट के सामने पेश हुए तो पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल ने कहा, “आपको देखकर अच्छा लगा।”