Saturday, July 27, 2024
Homeरिपोर्टअंतरराष्ट्रीयपाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान की रिहाई, पर घर जाने...

पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान की रिहाई, पर घर जाने की नहीं मिली इजाजत: बताया- अगवा कर लाठियों से पीटा

बता दें कि जिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने शुक्रवार को इमरान खान पेश होंगे, वह उनकी गिरफ्तारी को वैध बता चुका है। हाईकोर्ट द्वारा 9 मई 2023 की गिरफ्तारी को कानूनी बताने के बाद इमरान खान के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के प्रमुख इमरान खान (Imran Khan) की गिरफ्तारी के बाद दो दिनों से पाकिस्तान हिंसा की आग में जल रहा था। अब गुरुवार (11 मई 2023) को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया।

हालाँकि, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के समक्ष शुक्रवार (12 मई 2023) को पेश होने के लिए कहा है। मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इमरान खान को पुलिस लाइंस गेस्ट हाउस में रखा जाएगा, लेकिन उन्हें कैदी नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को उनकी सुरक्षा का निर्देश दिया।

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (CJP) उमर अता बंडियाल ने पुलिस प्रमुख को निर्देश देते हुए कहा, “सरकार को इमरान खान की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी।” इमरान खान की गिरफ्तारी के मामले पर CJP के अलावा जस्टिस मुहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतहर मिनल्लाह वाली तीन सदस्यीय बेंच ने सुनवाई की।

जब इमरान खान तीन सदस्यीय कोर्ट के सामने पेश हुए तो पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल ने कहा, “आपको देखकर अच्छा लगा।” इसके साथ ही CJP ने इमरान खान से कहा कि उनकी गिरफ्तारी के कारण हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों की वे ‘निंदा’ करें।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान ने अदालत से ही अपने समर्थकों को संदेश दिया। उन्होंने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि देश को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, “हम देश में अराजकता नहीं चाहते हैं। हम देश में सिर्फ चुनाव चाहते हैं।”

इमरान खान ने पुलिस पर टॉर्चर का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अगवा करके लाठियों से पीटा गया। इमरान ने कहा, “हत्यारों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है। मैं एक आतंकवादी के रूप में पकड़ा गया था।” पाकिस्तान में हुए हिंसक विरोध को लेकर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया और कहा कि उन्हें नहीं पता था कि देश में बाहर क्या हो रहा था।

रिहा करने के आदेश के बाद इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उन्हें अब अपने घर जाने की इजाजत दी जाए। हालाँकि, CJP ने कहा, “हम ऐसा करने नहीं जा रहे। आप पुलिस लाइन की गेस्ट हाउस में शांति से रह सकेंगे। वहाँ आप बात कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं और फिर कल इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के सामने पेश हो सकते हैं।”

मुख्य न्यायाधीश ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इमरान खान को उनके वकीलों, दोस्तों और परिवार के सदस्यों सहित 10 लोगों को उनके साथ रात में ठहरने की इजाजत दी है। इसके बाद CJP ने इमरान खान से कहा कि वे अपने विरोधियों के साथ बातचीत शुरू करें, ताकि देश में शांति आए।

बता दें कि जिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सामने उन्हें शुक्रवार को पेश होना है, वही उनकी गिरफ्तारी को वैध बता चुका है। हाईकोर्ट द्वारा 9 मई 2023 की गिरफ्तारी को कानूनी बताने के बाद इमरान खान के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

प्राइवेट सेक्टर में भी दलितों एवं पिछड़ों को मिले आरक्षण: लोकसभा में MP चंद्रशेखर रावण ने उठाई माँग, जानिए आगे क्या होंगे इसके परिणाम

नगीना से निर्दलीय सांसद चंद्रशेखर आजाद ने निजी क्षेत्रों में दलितों एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए एक निजी बिल पेश किया।

‘तुम कोटा के हो ब#$द… कोटा में रहना है या नहीं तुम्हें?’: राजस्थान विधानसभा में कॉन्ग्रेस विधायक ने सभापति और अधिकारियों को दी गाली,...

राजस्थान कॉन्ग्रेस के नेता शांति धारीवाल ने विधानसभा में गालियों की बौछार कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने सदन में सभापति को भी धमकी दे दी।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -