फर्जी डिग्री मामले में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को समन भेजा है। अदालत ने उन्हें 25 जुलाई को पेश होने को कहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के वकील सार्थक चतुर्वेदी ने दायर कर रखा है।
Delhi: A Special Court summons Abhishek Banerjee, TMC MP and nephew of West Bengal CM Mamata Banerjee, in a fake degree case. The case was filed by Supreme Court Advocate Sarthak Chaturvedi. The court has asked him to appear before them on 25th July. (file pic) pic.twitter.com/5dcrMmR3UJ
— ANI (@ANI) July 11, 2019
अपनी याचिका में चतुर्वेदी ने कहा है कि अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा चुनाव के नामांकन-पत्र में अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर गलत जानकारी दी है। सार्थक के मुताबिक अभिषेक ने 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल नामांकन-पत्र में एमबीए की डिग्री जिस यूनिवर्सिटी से लेने की जानकारी दी है, उसे मान्यता प्राप्त नहीं है।
JUST IN: Delhi Court has summoned WB CM @MamataOfficial‘s Nephew Abhishek Banerjee.
— TIMES NOW (@TimesNow) July 11, 2019
Details by @Sn3haAgrawal. pic.twitter.com/T44PP4AxvP
अभिषेक ने 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान दाखिल एफिडिवेट में बताया है कि उन्होंने एमबीए की डिग्री इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग ऐंड मैनेजमेंट (IIPM) से 2009 में हासिल की थी। सार्थक का आरोप है कि यह डिग्री फर्जी है। इसी याचिका पर संज्ञान लेते हुए विशेष अदालत ने अभिषेक बनर्जी को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। अभिषेक पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से सांसद हैं।