Thursday, November 21, 2024
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‘कोलकाता में घर है, ED दिल्ली बुला रही’: कोयला घोटाला में समन रद्द करवाने सुप्रीम कोर्ट गए थे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, TMC सांसद को नहीं मिली राहत

ईडी ने जो समन अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को भेजा उसमें कहा गया था कि घोटाले के पैसे को दिल्ली और विदेश मे ट्रांसफर किए गए थे, इसलिए दिल्ली मे पूछताछ की जा सकती है, जबकि बनर्जी और उनकी पत्नी का कहना था कि उन लोगों से पूछताछ कोलकाता में हो सकती है फिर भी उन्हें बुलाया जा रहा है।

कोयला घोटाला मामले में तृणमूल कॉन्ग्रेस (Trinamool congress) के सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने खारिज कर दिया ह। अपनी याचिका में उन्होंने घोटाले के संबंध में मिले ईडी के समन को चुनौती दी थी।

अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कोलकाता में उनका सामान्य निवास स्थान है, लेकिन ED ने उन्हें नई दिल्ली में पेश होने को कहा। उनकी इस याचिका पर गौर करते हुए जस्टिस बेला त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने फैसला सुनाया। इससे पहले इस मामले में 13 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा गया था।

ईडी ने जो समन अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को भेजा उसमें कहा गया था कि घोटाले के पैसे को दिल्ली और विदेश मे ट्रांसफर किए गए थे, इसलिए दिल्ली मे पूछताछ की जा सकती है, जबकि बनर्जी और उनकी पत्नी का कहना था कि उन लोगों से पूछताछ कोलकाता में हो सकती है फिर भी उन्हें बुलाया जा रहा है।

बता दें कि इस मामले में अभिषेक बनर्जी की ओर से कपिल सिब्बल और रुजिरा बनर्जी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकरनारायण से कोर्ट में पेश हुए थे। हालाँकि बावजूद इसके उनकी याचिका पर गौर नहीं हुआ।

गौरतलब है कि इससे पहले पश्चिम बंगाल के स्कूलों में करोड़ों रुपये के भर्ती घोटाले में पैसे के लेन-देन की जांच के संबंध में अभिषेक बनर्जी कई बार ईडी के सामने पेश भी नहीं हुए गैं। वहीं इस मामले में ईडी ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से बात की है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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