हाईकोर्ट के इस फैसले के साथ नीरव मोदी भारत को प्रत्यर्पण के खिलाफ अपनी अपील के पहले चरण में हार गया है। अब नीरव के पास मौखिक सुनवाई के लिए नए सिरे से अपील करने के लिए 5 दिन का वक्त है।
सीबीआई के हलफनामे में मेहुल चोकसी के द्वारा चुनी गई जगह पर पूछताछ करने की बात को सिरे से खारिज करते हुए कहा गया है कि चोकसी को भारत में ही अदालत में पेश करना होगा जहाँ भारतीय कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी।