Sunday, September 1, 2024
Homeदेश-समाजहाउस अरेस्ट में रहेंगे ममता के मंत्री-विधायक: जमानत पर हाई कोर्ट पीठ के जजों...

हाउस अरेस्ट में रहेंगे ममता के मंत्री-विधायक: जमानत पर हाई कोर्ट पीठ के जजों में मतभेद, अब बड़ी बेंच में सुनवाई

हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस राजेश बिंदल का मानना था कि चारों नेताओं को नजरबंद रखा जाए। वहीं जस्टिस अरिजीत बनर्जी अंतरिम जमानत दिए जाने के पक्ष में थे।

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के मंत्री फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी हाउस अरेस्ट में रहेंगे। सत्ताधारी तृणमूल कॉन्ग्रेस (TMC) के विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी भी नजरबंद रहेंगे। कलकत्ता हाई कोर्ट की एक पीठ ने शुक्रवार (21 मई 2021) को यह​ आदेश दिया। चारों नेताओं की नारदा स्टिंग केस में पिछले तीनों सीबीआई ने गिरफ्तारी की थी।

लाइव लॉ के मुताबिक जमानत याचिका पर कलकत्ता ​हाई कोर्ट की खंडपीठ में दो जजों के बीच मतभेद होने के बाद यह आदेश दिया गया है। साथ ही मामले को बड़ी पीठ पास भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस राजेश बिंदल का मानना था कि चारों नेताओं को नजरबंद रखा जाए। वहीं जस्टिस अरिजीत बनर्जी अंतरिम जमानत दिए जाने के पक्ष में थे।

जस्टिस बनर्जी ने कहा, ”पीठ के एक जज को लगा कि जमानत दे दी जानी चाहिए, लेकिन दूसरे जज इससे सहमत नहीं थे। इसलिए जमानत को लेकर अब बड़ी बेंच फैसला करेगी। इस बीच महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नेताओं को नजरबंद रखे जाने के लिए मँजूरी दी जाती है।”

हाई कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए नेताओं में से दो के राज्य सरकार में मंत्री और एक के विधायक होने के कारण उन्हें अपने कार्यों के निर्वहन के लिए हाउस अरेस्ट के दौरान फाइलों तक पहुँचने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से मिलने की अनुमति दी है। इसके अलावा पीठ ने मौजूदा आदेश पर रोक लगाने के सीबीआई के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। पीठ ने कहा, “वे जनता के लिए जो भी काम कर रहे हैं, उसे जारी रखने दें।”

सीबीआई की ओर से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से अपने आदेश पर स्टे लगाने को कहा। वहीं, टीएमसी नेताओं के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि नजरबंद रखा जाना भी गिरफ्तारी से कम नहीं है। उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए।

बता दें कि चारों नेताओं को सोमवार (17 मई 2021) को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। इनकी गिरफ्तारी के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई थीं और एजेंसी को अपनी गिरफ्तारी की चुनौती दी थी। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चारों नेताओं को जमानत दे दी थी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।

Join OpIndia's official WhatsApp channel

  सहयोग करें  

एनडीटीवी हो या 'द वायर', इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती। देश-विदेश से क्रांति के नाम पर ख़ूब फ़ंडिग मिलती है इन्हें। इनसे लड़ने के लिए हमारे हाथ मज़बूत करें। जितना बन सके, सहयोग करें

ऑपइंडिया स्टाफ़
ऑपइंडिया स्टाफ़http://www.opindia.in
कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

संबंधित ख़बरें

ख़ास ख़बरें

जनता की समस्याएँ सुन रहे थे गिरिराज सिंह, AAP पार्षद शहज़ादुम्मा सैफी ने कर दिया हमला: दाढ़ी-टोपी का नाम ले बोले केंद्रीय मंत्री –...

शहजादुम्मा मूल रूप से बेगूसराय के लखमिनिया का रहने वाला है। वह आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है जो वर्तमान में लखमिनिया से वार्ड पार्षद भी है।

चुनाव आयोग ने मानी बिश्नोई समाज की माँग, आगे बढ़ाई मतदान और काउंटिंग की तारीखें: जानिए क्यों राजस्थान में हर वर्ष जमा होते हैं...

बिश्नोई समाज के लोग हर वर्ष गुरु जम्भेश्वर को याद करते हुए आसोज अमावस्या मनाते है। राजस्थान के बीकानेर में वार्षिक उत्सव में भाग लेते हैं।

प्रचलित ख़बरें

- विज्ञापन -