मद्रास हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह मामला संविधान के अनुच्छेद 16(5) के तहत आता है, जो धार्मिक संस्थानों को उनके धर्म के आधार पर नियुक्ति करने की छूट देता है।
छिंदवाड़ा और हैदराबाद से मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने जाँच कर रही है। छिंदवाड़ा में मोहम्मद तौफीक को पकड़ा गया है।