गुजरात हाई कोर्ट मे 22 अगस्त को आदेश दिया था कि टाइम्स ऑफ इंडिया (टीओआई), इंडियन एक्सप्रेस और दिव्य भास्कर अगले ही दिन यानी 23 अगस्त को माफीनामा प्रकाशित करें।
यूनुस नाम के मरीज की मौत के बाद उसके परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन पर हमला किया। इस घटना में दो डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ घायल हो गए।