याचिकाकर्ताओं ने वक्फ अधिनियम की धारा 14 को असंवैधानिक बताया है, जिसमें वक्फ बोर्ड को किसी भी ट्रस्ट या सोसायटी की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार दिया गया है।
भाजपा नेता सिरोया के आरोपों का जवाब देते हुए कर्नाटक मंत्री ने सारे इल्जामों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि कुछ भी नियमों के विरुद्ध नहीं किया गया है। उस जगह पर मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित होगा।
मस्जिद की पैरवी वक्फ सुन्नी मदीना मस्जिद कमिटी कर रही थी। इस कमिटी की तरफ से हैदर अली कोर्ट में पेश हो रहे थे। हिन्दू संगठन की तरफ से बिंदकी तहसीलदार की कोर्ट में केस दायर किया गया था।