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UP सरकार नहीं चाहती थी पंचायत चुनाव, कारण था कोरोना संक्रमण… इलाहाबाद HC के फैसले के बाद कराना पड़ा
संविधान के अनुच्छेद 243-E के प्रावधानों के तहत उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने के लिए न्यायालय द्वारा आदेशित किए जाने की माँग की गई थी।