Friday, May 17, 2024
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ऑटो में बज रहा था भगवान राम का भजन, मदरसे के सामने घेर कर ड्राइवर उमेश यादव की पिटाई: भीड़ में धारदार हथियार लेकर वार्ड पार्षद भी शामिल, ऑटो भी तोड़ डाला

उमेश यादव ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो तीनों ने मिल कर हमला बोल दिया। आरोप है कि इस हमले में लाठी और डंडों का प्रयोग किया गया। वार्ड का सभासद शानू भी वहाँ धारदार हथियार ले कर पहुँच गया।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से बेंगलुरु जैसा एक मामला सामने आया है। यहाँ मदरसे के आगे भगवान राम का भजन बजाने से नाराज मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने ऑटो ड्राइवर उमेश यादव की पिटाई कर दी। हमले में धारदार हथियारों का प्रयोग किया गया है। पीड़ित की ऑटो को भी पत्थर मार कर तोड़ डाला गया है। जान बचा कर भाग रहे ड्राइवर को जान से मारने की भी धमकी दी गई। आरोपितों के नाम दानिश, शफीक, शानू और शमीम हैं। घटना गुरुवार (14 मार्च 2024) की है। ड्राइवर द्वारा पुलिस में शिकायत करने के बाद आरोपितों द्वारा भी एक महिला के माध्यम से पीड़ित पर FIR दर्ज करवा दी गई है।

यह घटना लखनऊ कमिश्नरेट उत्तरी क्षेत्र में आने वाले थानाक्षेत्र इंटौजा की है। यहाँ 15 मार्च को शेख टोला निवासी पीड़ित उमेश यादव ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उमेश ने बताया कि वो 14 मार्च (गुरुवार) को दर्शन के लिए अपनी ऑटो से पूर्वी देवी मंदिर गए थे। मंदिर से लौटते हुए जब उमेश शेख मोहल्ले के एक मदरसे के सामने पहुँचे तो उन्हें दानिश, शफीक और शमीम ने रोक लिया। ये तीनों मदरसे के अंदर से निकल कर बाहर आए थे। इन सभी ने उमेश यादव से भगवान राम का धार्मिक गाना बंद करने को कहा।

उमेश यादव ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया तो तीनों ने मिल कर हमला बोल दिया। आरोप है कि इस हमले में लाठी और डंडों का प्रयोग किया गया। इसी दौरान वार्ड का सभासद शानू भी वहाँ धारदार हथियार ले कर पहुँच गया। शानू ने भी उमेश पर हमला बोल दिया। इस हमले में उमेश घायल हो गए। हमलावरों ने पत्थरों से मार कर उनकी ऑटो को भी तोड़ डाला। एक वायरल वीडियो में ऑटो के टूटे शीशे और अंदर पड़े पत्थर साफ देखे जा सकते हैं।

शिकायत में उमेश ने आगे बताया है कि जब वो जान बचा कर भाग रहे थे तो आरोपितों द्वारा उनको जान से मार डालने की भी धमकी दी गई थी। पुलिस में शिकायत दे कर उन्होंने आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई की माँग की है। पुलिस ने उमेश यादव की शिकायत पर IPC की धारा 427, 506 और 323 के तहत कार्रवाई की है। वहीं उमेश द्वारा FIR दर्ज करवाने के एक दिन बाद 16 मार्च को घटनास्थल पर खुद को मौजूद बता कर एक मुस्लिम महिला ने उमेश पर क्रॉस FIR दर्ज करवाई है।

इस FIR में मुस्लिम महिला ने उमेश पर शराब पी कर ऑटो में फूहड़ गाने बजाने का आरोप लगाया है। इस शिकायत पर भी पुलिस ने IPC की धारा 294 और 506 के तहत कार्रवाई की है। दोनों मामलों की जाँच सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र जैन को सौंपी गई है। ऑपइंडिया के पास दोनों FIR मौजूद है। बताते चलें कि कर्नाटक के बेंगलुरु में भी 17 मार्च 2024 (शुक्रवार) को अजान के समय अपनी दुकान में हनुमान चलीसा बजा रहे एक हिन्दू युवक पर हमला हुआ था। कर्नाटक पुलिस इस मामले में FIR दर्ज कर के कार्रवाई कर रही है।

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ऑपइंडिया स्टाफ़
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कार्यालय संवाददाता, ऑपइंडिया

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